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Karnal News: गुप्तांग में चाकू घोंप युवक की हत्या के दोषियों को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 04 Feb 2025 02:04 AM IST
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Life imprisonment to those guilty of murdering a young man by stabbing him in his genitals.

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करनाल। रांवर गांव में गुप्तांग में चाकू घोंपकर युवक की हत्या करने के दो दोषियों को एडीजे सुशील कुमार गर्ग की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोषियों को सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी डाॅ. पंकज के अनुसार एफआईआर में मृतक राजीव के भाई नसीब सिंह ने बताया है कि रांवर गांव में 11 सितंबर 2018 की रात को 10 बजे उसका 28 वर्षीय भाई राजीव दुकान पर बीड़ी लेने गया था। वहां पर विक्की उर्फ विक्रांत और पर्व नंदा भी थे। किसी बात को लेकर दोनों का राजीव के साथ झगड़ा हो गया। पर्व ने उसके भाई को पकड़ लिया और विक्की ने अपनी जेब से चाकू निकालकर राजीव के गुप्तांग पर कई वार कर दिए।
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शोर मचाने पर दोनों आरोपी अपनी बुलेट बाइक पर सवार होकर मेरठ रोड की ओर भाग गए। वह मौके पर पहुंचा तो उसका भाई लहूलुहान अवस्था में था। जैसे ही वह उसे लेकर घर की तरफ चला तो गली में ही गिर गया। कुछ देर बाद राजीव ने दम तोड़ दिया। नसीब की शिकायत पर मधुबन थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या और एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। करीब छह साल तक मामले की सुनवाई चली।
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यदि दोषी जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला न्यायवादी डाॅ. पंकज ने बताया कि यह करनाल में पहला मामला है जब दोषियों को वीसी के माध्यम से सजा सुनाई गई है।
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