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लाडो लक्ष्मी योजना : दायरा बढ़ने के बाद 4662 महिलाओं ने कराया पंजीकरण
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करनाल। सेवा संकल्प अभियान के तहत दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर जिले में पंजीकरण की रफ्तार तेज होती दिख रही है। वीरवार को इंद्री, घरौंडा और नीलोखेड़ी के एसडीएम कार्यालयों में आयोजित शिविरों में महिलाओं को योजना की जानकारी देने के साथ मौके पर पंजीकरण की सुविधा दी गई। अब तक जिले में 4662 पात्र महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है। प्रशासन का दावा है कि शिविरों के जरिए अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा।
डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर को घरौंडा और नीलोखेड़ी में फिर से शिविर लगाए जाएंगे, ताकि जो महिलाएं अब तक पंजीकरण नहीं करवा पाई हैं, वे सुविधा का लाभ उठा सकें। उन्होंने पात्र माताओं-बहनों से अपील की कि वे योजना का लाभ लेने के लिए समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2100 रुपये की सहायता सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे।
जिले में पहले से चल रही इस योजना का दायरा बढ़ने के बाद अब लाभार्थियों की संख्या में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। आय सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किए जाने के बाद पात्र महिलाओं का दायरा लगभग दोगुना हो गया है। करनाल में करीब 1,05,716 महिलाएं इस नई सीमा के तहत पात्र श्रेणी में आती हैं, जबकि पहले करीब 45 हजार महिलाएं ही आवेदन कर पाई थीं। ऐसे में करीब 60 हजार नई महिलाओं के जुड़ने की संभावना जताई जा रही है।
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इन दस्तावेजों की जरूरत
पंजीकरण के समय प्रार्थिया को अपना आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता नम्बर, हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, बिजली बिल तथा परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड साथ लेकर आना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
योजना की पात्रता मानदंड
महिला की आयु 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की हो।
ऐसे परिवार से संबंधित हो जिसकी सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय एफआईडीआर के अनुसार 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक ना हो।
महिला या उसका पति हरियाणा का निवासी हो और आवेदन की तिथि तक पिछले 15 वर्षों से राज्य में रह रहे हों।
अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं भी पात्र होंगी।
गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
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डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर को घरौंडा और नीलोखेड़ी में फिर से शिविर लगाए जाएंगे, ताकि जो महिलाएं अब तक पंजीकरण नहीं करवा पाई हैं, वे सुविधा का लाभ उठा सकें। उन्होंने पात्र माताओं-बहनों से अपील की कि वे योजना का लाभ लेने के लिए समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2100 रुपये की सहायता सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे।
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जिले में पहले से चल रही इस योजना का दायरा बढ़ने के बाद अब लाभार्थियों की संख्या में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। आय सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किए जाने के बाद पात्र महिलाओं का दायरा लगभग दोगुना हो गया है। करनाल में करीब 1,05,716 महिलाएं इस नई सीमा के तहत पात्र श्रेणी में आती हैं, जबकि पहले करीब 45 हजार महिलाएं ही आवेदन कर पाई थीं। ऐसे में करीब 60 हजार नई महिलाओं के जुड़ने की संभावना जताई जा रही है।
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इन दस्तावेजों की जरूरत
पंजीकरण के समय प्रार्थिया को अपना आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता नम्बर, हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, बिजली बिल तथा परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड साथ लेकर आना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
योजना की पात्रता मानदंड
महिला की आयु 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की हो।
ऐसे परिवार से संबंधित हो जिसकी सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय एफआईडीआर के अनुसार 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक ना हो।
महिला या उसका पति हरियाणा का निवासी हो और आवेदन की तिथि तक पिछले 15 वर्षों से राज्य में रह रहे हों।
अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं भी पात्र होंगी।
गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।