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Karnal News: विदेशी नागरिकों के आगमन की 24 घंटे में सूचना देना जरूरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Jan 2026 02:19 AM IST
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It is mandatory to inform the arrival of foreign nationals within 24 hours.
करनाल। भारत सरकार के इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के अनुसार विदेशी नागरिकों (ओसीआई कार्ड धारकों सहित) के ठहरने व इलाज करवाने की सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर जिला प्रशासन को देना अनिवार्य है।
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जिले के सभी होटल संचालक, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और आवास सुविधा प्रदान करने वाले अन्य निकायों को किसी भी विदेशी नागरिक के आगमन के 24 घंटे के भीतर फॉर्म-3 (पहले फॉर्म सी) को ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप इंडियन वीजा सुस्वागतम के जरिये पंजीकरण अधिकारी को भेजना जरूरी है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि इस एक्ट के तहत सभी आवास सुविधा प्रदान करने वाले संस्थानों को विदेशी नागरिक के आगमन, प्रस्थान का समय और अगले गंतव्य का पता इलेक्ट्रॉनिक रूप से कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा। इन नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों या व्यक्तियों के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
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