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Karnal News: शहर में कूड़ा फैलाया तो लगेगा पांच से 50 हजार तक का जुर्माना

Mon, 09 Mar 2026 12:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Mon, 09 Mar 2026 12:42 AM IST
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If you litter in the city, you will be fined between Rs 5,000 and Rs 50,000.
करनाल। अगर कोई सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, खाली प्लॉटों या अन्य अनधिकृत जगहों पर कूड़ा फेंकता या डंप करता पाया गया तो उस पर पहली बार 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वही व्यक्ति दोबारा ऐसा करता है तो 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं बड़े पैमाने पर कचरा फेंकने या डंपिंग करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर, संस्थानों या अन्य किसी संस्था पर और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में पहली बार 25 हजार रुपये और दोबारा उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के निर्देशों पर नगर निगम ने ठोस कचरा अनधिकृत स्थानों पर फेंकने वालों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में भारी जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसे लेकर नगर निगम की ओर से एनजीटी के 26 जुलाई 2024 के आदेश का हवाला दिया है। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के निर्देशों के बाद निगम प्रशासन ने शहर में कूड़ा फेंकने और डंपिंग करने वालों के खिलाफ आर्थिक दंड तय किया है।
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नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में कई स्थानों पर लोग चोरी-छिपे कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे न केवल गंदगी फैलती है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। इसे देखते हुए अब निगम ने ऐसे लोगों पर सख्ती करने का निर्णय लिया है। वहीं, इस कूड़े की वजह से शहर की स्वच्छता रैंकिंग पर भी बुरा असर पड़ सकता है।
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बढ़ेगी निगरानी, होंगे चालान
निगम प्रशासन ने कहा है कि शहर के विभिन्न स्थानों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान किए जाएंगे। इसके साथ ही लोगों को सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आम लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अनधिकृत स्थानों पर कूड़ा फेंकता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

शहर से रोज निकलता है 220 टन कूड़ा
शहर से रोजाना करीब 220 टन कूड़ा निकलता है। इस कूड़े को निगम की एजेंसी की गाड़ियों के माध्यम से डंपिंग यार्ड तक ले जाया जाता है। इसके बाद इस कूड़े से खाद आदि बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। दूसरा स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर को पहचान दिलाने के लिए भी निगम ने इस पर सख्ती से कार्रवाई का फैसला लिया है। इसके लिए निगम की टीम फील्ड में उतर कर गहन निरीक्षण करेंगे करेंगी। अतिरिक्त निगम आयुक्त अशोक कुमार ने शहरवासियों से अपील की है कि वे कूड़ा निर्धारित स्थानों पर ही डालें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि शहर को स्वच्छता के मामले में बेहतर पहचान मिल सके।
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