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Karnal News: छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी मुख्य शिक्षक जींद से गिरफ्तार, जेल भेजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 24 Aug 2025 12:10 AM IST
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Head teacher accused of molesting girl students arrested from Jind, sent to jail
137...आरोपी शिक्षक दयानंद को लेकर जाती पुलिस।
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल।
असंध थाना क्षेत्र के एक गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 11 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी मुख्य शिक्षक दयानंद (55) को जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार की देर रात पुलिस ने आरोपी शिक्षक को जींद से गिरफ्तार किया। उसे शनिवार को सुबह अदालत में पेश किया गया था।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने दयानंद को निलंबित कर दिया है। पुलिस, सीडब्ल्यूसी (बाल कल्याण समिति) और खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ आगामी कार्रवाई के लिए भी शिक्षा निदेशालय को लिखा जाएगा। डीएसपी असंध गौरखपाल राणा ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद आरोपी घर से भाग गया था। शुक्रवार की देर रात करनाल पुलिस ने आरोपी को जींद से गिरफ्तार किया। आरोपी का मेडिकल कराने के बाद उसे जेल में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया में बच्चियों और उनके परिवारों को बार-बार परेशान नहीं होना पड़ेगा।
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आरोपी शिक्षक काफी समय से छात्राओं से गलत हरकतें कर रहा था। मामला 18 अगस्त को एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ किए जाने के बाद उजागर हुआ। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित छात्रा की मां ने बताया कि 18 अगस्त को उनकी बेटी स्कूल से लौटी तो गुमसुम थी। पूछने पर बताया कि हेड मास्टर ने बैड टच किया है। वह लंच करने के बाद कक्षा कक्ष में टिफिन रखने के लिए गई थी। वहां हेड मास्टर ने छेड़छाड़ की। उसने भागने की कोशिश की तो जोर से थप्पड़ मार दिया। मामले में 20 अगस्त को असंध के महिला थाना में शिकायत आने पर केस दर्ज किया गया था। बच्ची के कोर्ट में भी बयान कराए गए। 22 अगस्त को सीडब्ल्यूसी की टीम काउंसिलिंग के लिए स्कूल पहुंची तो 10 और छात्राओं ने अपनी चुप्पी तोड़कर शिक्षक की शिकायत की।
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नियमों के तहत तुरंत कार्रवाई : डीईईओ

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) रोहताश वर्मा ने बताया कि आरोपी मुख्य शिक्षक दयानंद को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम 2016 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में आरोपी को जीवन निर्वाह भत्ता नियम 83 के तहत मिलेगा। उसका मुख्यालय करनाल स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तय किया गया है। वह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कहीं नहीं जा सकेगा।


आरोपी के खिलाफ दो केस दर्ज

आरोपी शिक्षक दयानंद के खिलाफ पहला केस महिला की शिकायत पर एससी-एसटी एक्ट व पाॅक्सो एक्ट में सेक्शन-8 के तहत दर्ज किया गया है। सीडब्ल्यूसी की काउंसिलिंग में जब 10 छात्राओं ने और शिकायत दी तो एक केस और पॉक्सो एक्ट में सेक्शन-6 के तहत दर्ज किया गया। आरोपी को जेल भेज दिया है। - कांची सिंघल, एएसपी
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