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Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Former minister acquitted in Kanfed 85 million fraud case

कान्फेड से 85 लाख की धोखाधड़ी मामले में पूर्व मंत्री बरी

Fri, 23 May 2014 12:44 AM IST
करनाल
करनाल Updated Fri, 23 May 2014 12:44 AM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके जैन की अदालत ने वीरवार को पूर्व
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मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को कान्फेड से 85 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में बरी कर दिया है।

वीरवार को एडीजे जैन की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। कई साल पूर्व जयप्रकाश गुप्ता के खिलाफ कान्फेड से धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। इंद्री क्षेत्र में कान्फेड ने हरीराम परसराम फर्म को धान मीलिंग करने का काम दिया था। यह काम करीब 85 लाख रुपये में होना था। इसका एग्रीमेंट नहीं हुआ था।

जयप्रकाश गुप्ता ने रमेश बंसल नाम के व्यक्ति को जीपीए दी थी। ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर किए थे, जो चोरी हो गया था। पूरे मामले में जयप्रकाश को साजिश के तहत आरोपी बना दिया था। निचली अदालत ने इस मामले में जयप्रकाश गुप्ता को करीब दो करोड़ की पेनल्टी लगा दी थी और तीन साल की सजा सुनाई थी।

इसके खिलाफ गुप्ता ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील की थी। वीरवार को इस मामले में एडीजे आरके जैन की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व मंत्री को बरी कर दिया। इससे पूर्व पुलिस भी जीपीए प्रयोग करने वाले रमेश बंसल को पहले ही दोषी मान चुकी है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता बीएस राठौर ने अदालत में गुप्ता के पक्ष में पैरवी की।
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