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Karnal News: नाबालिग को अगवा करने के दोषी को पांच साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 01 Dec 2023 01:15 AM IST
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Five years imprisonment to the person guilty of kidnapping a minor
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर अगवा करने के दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 70 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं जुर्माना न देने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जनवरी 2023 को थाना छप्पर में एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 17 साल की बेटी घर से लापता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर केस की छानबीन शुरू की और लापता युवती को अमृतसर के बस स्टैंड से बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में पटियाला के एक युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 365, 366, 363 ए और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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