फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Even after the High Court order, the Panchayat land could not be freed from encroachment.

Karnal News: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पंचायती जमीन नहीं हो सकी कब्जामुक्त

Fri, 20 Mar 2026 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Fri, 20 Mar 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
Even after the High Court order, the Panchayat land could not be freed from encroachment.
तरावड़ी। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नीलोखेड़ी क्षेत्र के गांव पधाना की करीब 88 एकड़ पंचायती जमीन अब तक कब्जामुक्त नहीं हो सकी है। जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू किए जाने के बावजूद मामला लटका है।
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने इस जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर नियमानुसार नीलामी करवाने के आदेश दिए थे। इसके बाद प्रशासन ने जमीन की निशानदेही करवाई और कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की। बीडीपीओ स्तर पर रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई थी और डीसी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। सरपंच आशीष राणा ने कहा कि मामले को लेकर एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कुछ जमीन पंचायत के नाम है जबकि शेष पर किसान वर्षों से खेती कर रहे हैं। पंचायत ने भी कब्जा हटाने की मांग की है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed