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कर्मचारी कराएं ई-नॉमिनेशन, पीएफ, बीमा, पेंशन लेने में नहीं होगी टेंशन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 25 Dec 2021 02:12 AM IST
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Employees should get e-nomination, PF, insurance, there will be no tension in taking pension
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सभी पीएफ खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन (नामांकन) जरूरी कर दिया है। ऐसे कर्मचारी जिनके वेतन से ईपीएफ कटता है, उन्हें अपने ईपीएफ खाते में ऑनलाइन नॉमिनी जोड़ना होगा। नए पुराने सभी कर्मचारियों द्वारा ई-नॉमिनेशन अनिवार्य किया गया है।
इसके बाद कर्मचारियों और उनके आश्रितों को न केवल पीएफ खाते में जमा पैसा निकलवाने में आसानी होगी, बल्कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन और कर्मचारी की मृत्यु के बाद बीमा लेना भी काफी आसान हो जाएगा। उन्हेें नियोक्ता और पीएफ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नामित व्यक्ति सरल प्रक्रिया को पूरा करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। वहीं कंपनियों के लिए भी ई-नामांकन काफी मददगार है। क्योंकि इसके बाद मासिक रिटर्न की फाइल गुम होने जैसी समस्या भी नहीं रहेगी। कर्मचारी के केवल नाम और नंबर जैसी जरूरी जानकारी देकर आसानी से उसकी रिटर्न दाखिल की जा सकेगी।
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वर्तमान में पेंशन, बीमा और रिटर्न दाखिल करने जैसे कार्यों में लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जबकि ई-नॉमिनेशन में सेल्फ डिक्लेरेशन पर्याप्त है। नियोक्ता से दस्तावेजीकरण और अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। करनाल स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में इसके अंतर्गत करनाल के अलावा सोनीपत, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर जिले के कुल 3.59 लाख कर्मचारियों का ई-नॉमिनेशन होना है। ब्यूरो
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कितनी हिस्सेदारी, देनी होगी जानकारी
नामांकन के दौरान पीएफ खाताधारक अपने परिवार से एक से ज्यादा उत्तराधिकारी भी बना सकते हैं। इस दौरान उन्हें परिवार के सदस्यों की जानकारी देने के अलावा यह भी दर्ज करना होगा कि किस उत्तराधिकारी की कितनी हिस्सेदारी रहेगी। यानी आपके पीएफ में जमा पैसा, बीमा और पेंशन से उसे कितनी राशि देनी है। शादी के बाद नॉमिनेशन में पत्नी को शामिल करने के लिए नए सिरे से दोबारा ई-नामांकन करना होगा।
15 विकल्प में देनी होगी जानकारी, उत्तराधिकारी का फोटो भी होगा अपलोड
नामांकन के समय परिवार के सदस्य का नाम, आधार नंबर, संबंध, जन्म तिथि, पिता का नाम, पता आदि सहित कुल 15 विकल्प भरने हैं। इस दौरान उत्तराधिकारी का फोटो और बैंक खाता नंबर भी देना होगा। हालांकि बैंक खाता नंबर अभी देना अनिवार्य नहीं किया गया है। इस प्रक्रिया में आधार नंबर नंबर डालकर वर्चुअल आईडी से ई-साइन का विकल्प भी दिया गया है।

ये है ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया
- सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- मैनेज सेक्शन में जाकर लिंक ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
- अब उत्तराधिकारी का नाम और अन्य जानकारियां भरें।
- एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ने के लिए एड न्यू बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद सेव फैमिली डिटेल पर क्लिक करते ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
नए साल से पहलेे सभी कर्मचारी अपना ई-नॉमिनेशन जरूर कर लें। इसके लिए कर्मचारियों को कंपनी की ओर से भी निर्देश जारी हुए हैं। कर्मचारी को अपनी पत्नी, बच्चों व माता-पिता का ध्यान रखने और ऑनलाइन पीएफ, पेंशन व बीमा के जरिए उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए नॉमिनेशन फाइल करना बेहद जरूरी है।
- जतिंद्र कुमार संघाले, क्षेत्रीय आयुक्त-1, ईपीएफओ
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