फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Electricity Corporation lines and wires can cause damage, do not act arbitrarily

Karnal News: बिजली निगम की लाइनों व तारों से हो सकती है हानि, न करें मनमानी

Sat, 01 Nov 2025 02:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Sat, 01 Nov 2025 02:03 AM IST
विज्ञापन
Electricity Corporation lines and wires can cause damage, do not act arbitrarily
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

करनाल। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से उपभोक्ताओं को लाइनों व तारों से दूरी बनाकर ही भवन निर्माण करने के सार्वजनिक आदेश जारी हुए हैं। इनमें कहा गया है कि बिजली की तारों और लाइनों के पास या नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण, मकान का विस्तार, छज्जा, बालकनी या चहारदीवारी न बनाएं।

निगम की ओर से हिदायत दी गई है कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इससे किसी भी समय को बड़ा हादसा या जान-माल का नुकसान हा सकता है। वहीं निगम की ओर से यह भी हिदायत दी गई है कि यदि कोई उपभोक्ता इन आदेशों की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाएगी। विद्युत प्राधिकरण के नियम 2010 के अनुसार बिजली की तारों से एक निश्चित दूरी बनाए रखना जरूरी है। इस संदर्भ में निगम प्रवक्ता की ओर से शहर में बिजली की तारों या ट्रांसफार्मरों के निकट अपने खोखे, दुकान व टेंट लगाकर करने वालों को भी हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। बिजली निगम सभी लोगों से अपील करता है कि बिजली की तारों के पास लापरवाही न करें। निगम की मजबूरी और सुरक्षा दोनों को समझें, क्योंकि जरा-सी गलती बड़ा हादसा बन सकती है। वहीं, जिनके मकान पहले से बने हुए हैं वह सावधानी बरते।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed