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Haryana: पॉक्सो एक्ट में आरोपी दोषी करार, 20 साल की कैद, 25 हजार रुपये का जुर्माना

Fri, 18 Oct 2024 10:20 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 18 Oct 2024 10:20 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी को जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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Haryana: Accused found guilty under POCSO Act, 20 years imprisonment
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के करनाल में जिला न्यायालय ने असंध थाने में दर्ज एक पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। वहीं जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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उप-न्यायवादी जंग बहादुर ने बताया कि असंध थाना क्षेत्र के एक गांव के पीड़ित पिता ने अगस्त 2019 में मामला दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया कि उसका नौ वर्षीय लड़का गांव के सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा में पड़ता है। उसका लड़का स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में गांव के बीच में बनी चौपाल के पास आरोपी चिप्पू उसके लड़के को रुपयों का लालच दिखाकर चौपाल के अंदर ले गया।
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चौपाल के अंदर जाकर आरोपी ने उसके लड़के को पकड़ कर चौपाल की पहली मंजिल की छत पर जबरदस्ती डरा धमका कर कुकर्म किया। जब उसके लड़के ने शोर मचाया तो वही चौपाल के पास में बिजली की दुकान से एक व्यक्ति ने ऊपर जाकर उसके लड़के को आरोपी से छुड़वाया।
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तब आरोपी चिप्पू ने उसके लड़के व उक्त व्यक्ति को धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो वह दोनों को जान से मार देगा। इसके बाद उसके लड़के ने घर जाने के बाद परिजनों को सारी आपबीती बताई।


पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराकर उसे काउंसलिंग के लिए सीडब्ल्यूसी करनाल के सामने पेश किया। इसके बाद टीम ने पुलिस के साथ घटनास्थल पर जाकर नाबालिग से निशानदेही करवाई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की सुनवाई में विशेष पॉक्सो अदालत से अतिरिक्त सेशन जज रेनू राणा ने 18 अक्तूबर को आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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