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Karnal News: बकाया कर न देने वालों की संपत्तियां कुर्क करेगा निगम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Dec 2024 01:21 PM IST
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Corporation will confiscate properties of those who do not pay outstanding taxes
नगर निगम की आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने कर शाखा की बैठक में दिए सख्ती करने के निर्देश
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नगर निगम अब संपत्ति कर के बकाएदारों पर सख्ती के मूड में है। निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बुधवार को संपत्ति कर शाखा के अधिकारियों के साथ बैठक करके साफ कर दिया कि बकाएदारों पर सख्ती करें। जो बकाएदार संपत्ति कर भरने में रुचि न लें, तो उसकी संपत्ति की कुर्की करें।
निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि कर शाखा की ओर से 50 लाख रुपये से ऊपर के 132 तथा 20 से 50 लाख रुपये के 68 बकायादारों को संपत्ति कर जमा करवाने के नोटिस सौंपे जा चुके हैं। क्षेत्रीय कराधान अधिकारियों को निर्देश दिए कि 5 से 20 लाख रुपये के बकायादारों की सूची तैयार कर उन्हें भी जल्द से जल्द नोटिस जारी किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक रिकवरी कर संपत्ति कर एकत्र करने का लक्ष्य दिया। उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यालय भी संपत्ति कर भरने के लिए आगे आ रहे हैं।
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मत्स्य पालन विभाग ने 20 लाख रुपये तथा हैफेड कार्यालय ने करीब छह लाख रुपये संपत्ति कर नगर निगम कार्यालय में जमा करवाया है। अन्य विभागों से नगर निगम की बातचीत जारी है, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जाकर संपत्ति कर जमा करवाने के लेटर दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लाल डोरा क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की संपत्तियों की प्रॉपर्टी आईडी बनाकर एनडीसी पोर्टल व नगर निगम करनाल की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। इन्हें देखकर त्रुटि होने पर आपत्ति दर्ज करने के लिए एक माह का समय दिया गया था, जो 10 दिसंबर को पूरा हो चुका है। इस दौरान करीब 160 आपत्तियां निगम कार्यालय में आई हैं। इन त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए गठित कमेटी इन पर निर्णय लेगी। एनडीसी पोर्टल पर आने वाली आपत्तियां आरटीएस. यानि राईट टू सर्विस एक्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए।
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