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Karnal News: निगम की टीम ने सात दुकानदारों का किया चालान
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने शुक्रवार की शाम को शहर के बाजारों का निरीक्षण कर सिंगल यूज प्लास्टिक की ब्रिकी कर रहे थोक विक्रेता और दुकानदारों के सात चालान किए। उन पर साढ़े छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही उनके मिली पॉलीथिन व डिस्पोजल वस्तुओं को कब्जे में लिया। दुकानों से बाहर रखे अतिक्रमण को भी हटवाया।
उप निगमायुक्त अशोक कुमार ने बताया कि प्रवर्तन दल ने शुक्रवार को शहर कर्ण गेट, गुड़ मंडी, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रोड तथा पुराना बस स्टैंड रोड स्थित बाजार में मौजूद थोक विक्रेताओं तथा दुकानदारों की दुकानों पर जाकर निरीक्षण किया। कार्रवाई में दोषी दुकानदारों के चालान कर सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान जब्त किया गया।
थोक विक्रेताओं व दुकानदारों को यह भी नसीहत दी गई कि वह ग्राहकों के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान न रखें, क्योंकि इसके प्रयोग के बाद इसे फेंक दिया जाता है। इससे वातावरण प्रदूषित होने के साथ-साथ गंदगी भी पैदा होती है। टीम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प कागज, केले के पत्ते व लकड़ी से निर्मित प्लेट, चम्मच, डोने व गिलास इत्यादि का इस्तेमाल करने की भी जानकारी दी गई।
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उप निगमायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशानुसार नगर पालिका की ओर से शहर में पहले से ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक की मात्रा के हिसाब से चालान की राशि भी बताई गई। उन्होंने अपील की कि प्लास्टिक कैरीबैग का बेहतर विकल्प कपड़े या जूट के थैले हैं, बाजार से सामान लाने के लिए कपड़े के थैले घर से लेकर जाएं।
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ऐसे लगाया जाता है जुर्माना
- जो व्यक्ति हानिकारक प्लास्टिक और उससे निर्मित सामान की ब्रिकी करता है, उसका चालान कर जुर्माना राशि वसूल करने का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत 100 ग्राम प्लास्टिक तक 500 रुपये जुर्माना, 101 ग्राम से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 ग्राम से एक किलोग्राम तक तीन हजार रुपये, एक किलोग्राम से अधिक और पांच किलोग्राम तक 10 हजार रूपये, 5 किलोग्राम से अधिक 10 किलोग्राम तक 20 हजार रूपये और 10 किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक पाए जाने पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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करनाल। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने शुक्रवार की शाम को शहर के बाजारों का निरीक्षण कर सिंगल यूज प्लास्टिक की ब्रिकी कर रहे थोक विक्रेता और दुकानदारों के सात चालान किए। उन पर साढ़े छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही उनके मिली पॉलीथिन व डिस्पोजल वस्तुओं को कब्जे में लिया। दुकानों से बाहर रखे अतिक्रमण को भी हटवाया।
उप निगमायुक्त अशोक कुमार ने बताया कि प्रवर्तन दल ने शुक्रवार को शहर कर्ण गेट, गुड़ मंडी, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रोड तथा पुराना बस स्टैंड रोड स्थित बाजार में मौजूद थोक विक्रेताओं तथा दुकानदारों की दुकानों पर जाकर निरीक्षण किया। कार्रवाई में दोषी दुकानदारों के चालान कर सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान जब्त किया गया।
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थोक विक्रेताओं व दुकानदारों को यह भी नसीहत दी गई कि वह ग्राहकों के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान न रखें, क्योंकि इसके प्रयोग के बाद इसे फेंक दिया जाता है। इससे वातावरण प्रदूषित होने के साथ-साथ गंदगी भी पैदा होती है। टीम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प कागज, केले के पत्ते व लकड़ी से निर्मित प्लेट, चम्मच, डोने व गिलास इत्यादि का इस्तेमाल करने की भी जानकारी दी गई।
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उप निगमायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशानुसार नगर पालिका की ओर से शहर में पहले से ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक की मात्रा के हिसाब से चालान की राशि भी बताई गई। उन्होंने अपील की कि प्लास्टिक कैरीबैग का बेहतर विकल्प कपड़े या जूट के थैले हैं, बाजार से सामान लाने के लिए कपड़े के थैले घर से लेकर जाएं।
ऐसे लगाया जाता है जुर्माना
- जो व्यक्ति हानिकारक प्लास्टिक और उससे निर्मित सामान की ब्रिकी करता है, उसका चालान कर जुर्माना राशि वसूल करने का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत 100 ग्राम प्लास्टिक तक 500 रुपये जुर्माना, 101 ग्राम से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 ग्राम से एक किलोग्राम तक तीन हजार रुपये, एक किलोग्राम से अधिक और पांच किलोग्राम तक 10 हजार रूपये, 5 किलोग्राम से अधिक 10 किलोग्राम तक 20 हजार रूपये और 10 किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक पाए जाने पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।