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Karnal News: ढाबों पर जेनरेटर और तंदूर जलाने पर प्रतिबंध

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 20 Nov 2024 02:42 AM IST
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Ban on using generators and burning tandoors at dhabas
करनाल। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण एनसीआर में ग्रैप चार भी लागू किया जा चुका है। यही स्थिति रही तो लोगों को तंदूरी रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नगर निगम ने सभी होटल व ढाबा संचालकों की ओर से जनरेटर चलाने के साथ-साथ तंदूर जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। मंगलवार को खुले में कूड़ा जलाने वाले 11 लोगों का चालान कर दिया गया है, साथ ही खुले में भवन निर्माण सामग्री रखने वाले 41 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है।
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तीन दिनों से लगातार शहर की हवा खराब हो रही है। मंगलवार को भले ही कोहरा कम रहा और दिनभर धूप रही लेकिन इसके बावजूद करनाल का एक्यूआई 152 दर्ज किया गया है। ग्रेप-4 लागू होने के बाद नगर निगम भी सक्रिय हो गया है। निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि बीते दिनों निगम अधिकारियों व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण गतिविधियों पर रोक तथा कूड़े में आग न लगने को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे।
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इसी क्रम में मंगलवार को भवन शाखा की टीम ने शहर में निर्माण गतिविधियां करने वाले 41 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह नोटिस उन्हें निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे बजरी, रेत, मिट्टी, कोर्स सैंड व डस्ट इत्यादि को कवर करके नहीं रखने पर जारी किए गए हैं। ये भवन का निर्माण भी बिना ढके कर रहे थे। टीम द्वारा मौके पर ही संबंधित भवन मालिक से निर्माण सामग्री को कवर करवाया गया। दोबारा उल्लंघन करते पाया गया, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमानुसार उसका चालान किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि कूड़े में आग न लगे, इसलिए टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। कूड़े में आग लगाने को लेकर 11 व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनके मौके पर ही चालान किए गए तथा उन पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद प्रयोग करने वाले नौ दुकानदारों के चालान किए गए थे और उन पर चार हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त खुले में कूड़ा गिराने पर एक रेहड़ी को भी जब्त किया गया है।

तंदूर न जलने पाए, दरोगा करेंगे निगरानी
निगमायुक्त ने बताया कि शहर में प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए जोन इंचार्ज व सफाई दरोगाओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र में कोई भी दुकानदार व ढाबा संचालक जेनरेटर सेट का प्रयोग न कर पाए और न ही तंदूर जला पाए। यदि प्रतिबंधों का उल्लंघन पाया गया तो तुरंत मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा संबंधित व्यक्ति का चालान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई सफाई कर्मचारी भी कूड़ा एकत्रित करके उसमें आग लगाता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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