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Karnal News: केंद्र के 100 मीटर की परिधि में सेलुलर, कॉर्डलेस के प्रयोग पर पाबंदी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Oct 2024 06:04 AM IST
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Ban on use of cellular, cordless within 100 meters radius of the center
संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल। मतदान व मतगणना वाले दिन केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में किसी भी सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन आदि को ले जाने और उपयोग करने पर पाबंदी रहेगी।

जिलाधीश उत्तम सिंह ने शनिवार को होने वाले विधानसभा चुनाव और आठ अक्तूबर को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में सभी मतदान और मतगणना केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में किसी भी सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन आदि को ले जाने और उपयोग करने पर पाबंदी लगाई है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किये गए हैं। उन्होंने बताया कि वोट डालने वाले मतदाताओं को छोड़कर, चुनाव डयूटी व कानून व्यवस्था पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार आदेशों में छूट दी गई है। पोलिंग बूथ से सौ मीटर की परिधि में प्रचार के लिये पोस्टर, बैनर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आदेश पांच से आठ अक्तूूबर को परिणाम घोषित होने तक लागू रहेंगे।
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