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बिना अनुमति भूजल दोहन पर सात औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई की संस्तुति

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jul 2020 02:03 AM IST
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action taken on seven industrial unit for use of  ground level water without permission
पानीपत का भू जल स्तर पिछले 10 साल में 12 फुट नीचे जा चुका है। पानीपत का समालखा और बापौली क्षेत्र को डार्क जोन में शामिल भी किया है। इसलिए एनजीटी लगातार उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई भी रहा है। अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानीपत की सात बड़ी फैक्टरियों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये फैक्टरियां बिना अनुमति के भूजल का दोहन कर रहीं थीं। इनके खिलाफ जांच करने के बाद भूजल प्राधिकरण को पत्र लिखकर एचएसपीसीबी ने इनसे हर्जाना वसूलने की भी मांग की है।
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एचएसपीसीबी ने ये कार्रवाई खंडरा गांव के रमेश चंद्र की शिकायत पर की है। इससे पहले भी एनजीटी साल 2018 और 2019 में 70 उद्योगों पर भूजल का बिना अनुमति के दोहन करने पर कार्रवाई कर चुकी है। एनजीटी की कार्रवाई के बाद ही 550 उद्यमियों ने 2019 में सितंबर माह में ही भू जल के दोहन की अनुमति मांगी थी। अब भी शहर में 60 प्रतिशत उद्योग बिना भू जल प्राधिकरण की परमिशन के भूमिगत जल का दोहन कर रहे हैं।
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इन फैक्टरियों से हर्जाना वसूलने के लिए लिखा गया
- गांव आसन कलां स्थित जय ज्योति इंडस्ट्रीज
- थर्मल के पास स्थित बीएसबी इंटरनेशनल एलएलपी
- गांव थिराना इंपेक्स प्रा. लि.
- गांव आसन खुर्द स्थित मां बनभोरी इंटरनेशनल
- गांव आसन खुर्द स्थित वैभव एक्सपोर्ट
- गांव आसन कलां स्थित ग्रोवर इंटरनेशनल
- गांव आसन कलां स्थित बीके गैस
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