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पुलिस से जुड़ा कोई भी काम हो अब थाने नहीं, आईये मित्र कक्ष

Fri, 24 Nov 2017 10:06 PM IST
Updated Fri, 24 Nov 2017 10:06 PM IST
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पुलिस से जुड़ा कोई भी काम हो अब थाने नहीं, आईये मित्र कक्ष
पुलिस से जुड़ा कोई भी काम हो अब थाने नहीं, आईये मित्र कक्ष
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-सिविल लाइन थाना समेत अन्य पांच थानों में भी तैयार हैं मित्र कक्ष
-27 नवंबर को सीएम करेंगे उद्घाटन, डीसी, एसपी ने लिया जायजा
प्रस्तावित एंकर समाचार
फोटो संख्या-8
अमर उजाला ब्यूरो
करनाल। प्रदेश की पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा एक और कदम उठाया गया है। अब लोगों को पुलिस से संबंधित किसी भी कार्य के लिए थाने में नहीं बल्कि मित्र कक्ष में जाना होगा। यहां पर तैनात स्टाफ सिविल ड्रेस में होगा और हर समस्या का न केवल समाधान बताएगा, बल्कि पुलिस से जुड़े सभी दस्तावेजों के काम भी करेगा। प्रदेश में पहले मित्र कक्ष की शुरुआत करनाल के थाना सिविल लाइन में 31 लाख रुपये से बनाए गए मित्र कक्ष से होगी। 27 नवंबर को सीएम मनोहर लाल इसकी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा, लघु सचिवालय स्थित मुख्लालय, मधुबन, घरौंडा, इंद्री, बुटाना व असंध थानों में 21-21 लाख रुपये मित्र कक्ष बनाए गए हैं। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत यह करनाल और रोहतक जिलों में शुरू किया जा रहा है, इसके बाद यह सभी जिलों में शुरू किया जाएगा। शुक्रवार को सीएम के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर डीसी डा. आदित्य दहिया व एसपी जेएस रंधावा ने मित्र कक्ष का मुआयना किया और तैयारियों का जायजा लिया। डीसी डा. दहिया ने बताया कि मित्र कक्ष विदेशी तर्ज पर बनाए गए हैं और इनकी कार्यशैली भी उसी तरह से रहेगी। जिला पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त मित्र कक्ष में पुलिस विभाग के एक अधिकारी इंचार्ज के रूप में बैठेंगे व शेष स्टाफ में कम्प्यूटर एक्सपर्ट होंगे। ड्यूटी पर सभी की सिविल ड्रैस रहेगी। यहां आने वाली जनता की शिकायत का समाधान तय समय सीमा में किया जाएगा और समाधान के लिए निर्धारित शुल्क भी वाजिब तथा कम से कम होगा। उन्होंने बताया कि मित्र कक्ष में एक बड़ा हाल व दो कमरे हैं, जिनमें कम्प्यूटर सिस्टम, एसी, एलईडी जैसे आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जबकि फर्नीचर व वाटर कुलर उपलब्ध करवाया गया है।
मित्र कक्ष से निशुल्क होंगे ये कार्य
मित्र कक्ष में शिकायतों का पंजीकरण, गुमशुदा, सम्पति की वैरीफिकेशन, साईबर कैफे वैरीफिकेशन, होटल रजिस्ट्रेशन, तथा कम्यूनिटी लायजन ग्रुप यानि सामुदायिक मेलजोल समूह में पुलिस भागीदारी लेने जैसी सुविधाएं निशुल्क व तत्काल उपलब्ध करवाई जाएंगी, जबकि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने की फीस मात्र 10 रुपये होगी और मांगी गई जानकारी निर्धारित 30 दिन की अवधि में दी जाएगी।
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50 रुपये में मिलेगा चरित्र प्रमाण पत्र
इसी प्रकार चरित्र प्रमाण पत्र, कर्मचारी नियुक्ति की वेरिफिकेशन जागरण व अन्य कार्यक्रम आयोजन करने की अनुमति, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना, प्रोसेेसन अथवा प्रदर्शन या धार्मिक यात्रा निकालने की अनुमति लेना, घरेलू सहायता वेरिफिकेशन, प्रोटेस्ट अथवा स्ट्राइक की अनुमति, किराएदार की वेरिफिकेशन करवाना तथा किसी व्यक्ति द्वारा धमकी मिलने पर उसकी एसेसमेंट करवाने जैसी सुविधाओं के लिए मात्र 50 रुपये की फीस रखी गई है और इनकी समयावधि 15 दिन निर्धारित की गई है। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की वेरिफिकेशन की अवधि भी 15 दिन ही रहेगी, लेकिन इसका शुल्क 500 रुपये रखा गया है।
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