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31 मई तक एसएफटी के द्वारा फाइल न करें वालों पर लगया जाएगा जुर्माना - एसके शर्मा

Fri, 25 May 2018 12:52 AM IST
Updated Fri, 25 May 2018 12:52 AM IST
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31 मई तक एसएफटी के द्वारा फाइल न करें वालों पर लगया जाएगा जुर्माना - एसके शर्मा

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31 मई तक एसएफटी के द्वारा फाइल न करें वालों पर लगाया जाएगा जुर्माना - एस के शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो
करनाल।
सेक्टर-12 आयकर विभाग के कार्यालय में आयकर अधिकारी इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन करनाल की ओर से आउटरीच प्रोग्राम एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला करनाल, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, अंबाला व यमुनानगर के तहसीलदार पोस्टमास्टर कार डीलर्स को-ऑपरेटिव बैंक, ज्वैलर्स ओर फोरेक्स डीलर्स संचालकों को शामिल किया गया। आयकर अधिकारी एस के शर्मा व निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारियों को जागरूकता कैंप के बारे में जानकारी दी। आयकर अधिकारी एस के शर्मा ने फाइलर्स से अनुरोध किया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेन देन के विवरण का ब्यौरा एसएफटी के द्वारा फाइल करें जिसकी फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2018 है अन्यथा आयकर नियमानुसार धारा 271 एफए के अधीन 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। वित्तीय लेन देन के बारे में गलत या अधूरी जानकारी देने वालों पर 50 हजार तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस बैठक में कोऑपरेटिव बैंक व पोस्ट ऑफिस अधिकारियों को निर्देश जारी किये गए कि वे सालाना 10 लाख रुपये नकद व अधिक के बचत डिपॉजिट व अन्य डिपॉजिट की जानकारी विभाग को दे हालांकि इस समय 50 हजार रुपये से अधिक के डिपॉजिट में पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से पेन कार्ड लिया जा रहा है।


30 लाख रुपये से अधिक की जमीन की रजिस्ट्री का तुरंत दें ब्यौरा
आयकर अधिकारी ने उपस्थित तहसीलदारों को भी निर्देश दिया कि वे 30 लाख रुपये से अधिक की लैंड रजिस्ट्री का पूरा ब्यौरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन द्वारा तुरंत फाइल करें ताकि उसके आधार पर विभाग संबंधित पार्टियों की जांच कर इन्हें इनकम टैक्स के दायरे में ला सके और काले धन के बारे में पता लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त आयकर अधिकारी द्वारा कार डीलरों, ज्वैलर्स, फोरेक्स डीलर्स इत्यादि से पैन नंबर दर्शाने के महत्व व पैन नंबर ना देने वालों की सूची फार्म नंबर 61 में अपलोड करने की सूचना प्रदान की। सभी अनिवार्य कर ऑडिट फाइलर्स के लिए यह जरूरी है कि 2 लाख रुपये से अधिक नकद पर किसी भी तरह का सामान बेचने व सर्विस देने पर एसएफटी के तहत ऑनलाइन सूचना देना आवश्यक है तथा 2 लाख रुपये से अधिक की सभी खरीद बिक्री व सर्विस देने पर नियम 114 बी के अंतर्गत पैन नंबर दर्शाना जरूरी है व पैन न देने वालों से फार्म नंबर 60 लेना जरूरी है। उन्होंने उपस्थित फोरेक्स डीलर्स को सूचित किया कि पचास हजार रुपये से अधिक की नकद फॉरेन एक्सचेंज खरीदने व विदेश यात्रा पर रुपये पचास हजार अधिक का खर्चा करने पर पैन लेना आवश्यक है तथा इसका विवरण फार्म 61 में ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी है।
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