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शहर सेक्टर 33 में लगेंगी आतिशबाजी के लिए 125 स्टाल
ब्यूरो/अमर उजाला, करनाल
Updated Mon, 24 Oct 2016 12:07 AM IST
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उपायुक्त मंदीप सिंह बराड़ ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा दीपावली के अवसर पर जिले में आतिशबाजी की बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों का चयन करने उपरांत इच्छुक व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्रों का 22 अक्तूबर को बाद दोपहर तीन बजे कंप्यूटर के माध्यम से लघु सचिवालय के सभागार में सभी आवेदकों की उपस्थिति में नगराधीश की अध्यक्षता में डीआईओ, एनआईसी द्वारा ड्रा निकाला जा चुका है।
उन्होंने बताया कि जिला करनाल में ड्रा उपरांत लगने वाले आतिशबाजी स्टालों के विवरण में करनाल शहर के सेक्टर-33 में 125 स्टाल, तरावड़ी के सेक्टर-1 हुडा ग्राउंड में 10 स्टाल, नीलोखेड़ी के रा.वरि. मा विद्यालय नजदीक पोलिटक्रिक में 13 स्टाल, घरौंडा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रधबीर विहार कालोनी में 10 स्टाल, असंध के हाई स्कूल के पीछे मैदान में 17 स्टाल तथा इंद्री के शहीद उद्यम सिंह महाविद्यालय मटक माजरी में 24 स्टाल शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा चयनित निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर आतिशबाजी विक्रय के लिए पूर्ण पाबंदी है। यदि कोई उक्त निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी जगह/बाजार आदि में आतिशबाजी विक्रय करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आतिशबाजी विक्रय का समय 27 अक्तूबर से 30 अक्तूबर तक प्रात: 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। सभी लाइसेंस धारकों को लाइसेंस में दी गई शर्तों की पालना करना आवश्यक होगा।
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उन्होंने बताया कि जिला करनाल में ड्रा उपरांत लगने वाले आतिशबाजी स्टालों के विवरण में करनाल शहर के सेक्टर-33 में 125 स्टाल, तरावड़ी के सेक्टर-1 हुडा ग्राउंड में 10 स्टाल, नीलोखेड़ी के रा.वरि. मा विद्यालय नजदीक पोलिटक्रिक में 13 स्टाल, घरौंडा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रधबीर विहार कालोनी में 10 स्टाल, असंध के हाई स्कूल के पीछे मैदान में 17 स्टाल तथा इंद्री के शहीद उद्यम सिंह महाविद्यालय मटक माजरी में 24 स्टाल शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा चयनित निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर आतिशबाजी विक्रय के लिए पूर्ण पाबंदी है। यदि कोई उक्त निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी जगह/बाजार आदि में आतिशबाजी विक्रय करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आतिशबाजी विक्रय का समय 27 अक्तूबर से 30 अक्तूबर तक प्रात: 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। सभी लाइसेंस धारकों को लाइसेंस में दी गई शर्तों की पालना करना आवश्यक होगा।
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