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Karnal News: होबपास पर अटके 10,000 आवेदन, नक्शे के लिए दोबारा पूरी करनी होगी पूरी प्रक्रिया

Mon, 02 Mar 2026 02:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Mon, 02 Mar 2026 02:30 AM IST
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10,000 applications stuck on Hobpass, map process to be completed again
करनाल।
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अगर आप शहर में भवन निर्माण की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। होबपास पोर्टल बंद होने के बाद नगर निगम ने भवन निर्माण नक्शे के लिए सरल पोर्टल का सहारा लिया है। नगर निगम क्षेत्र में अब भवन नक्शा पास कराने के लिए सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदकों को पूरी फाइल निगम कार्यालय में ऑफलाइन भी जमा करानी होगी।
यानी ये प्रक्रिया अब दो चरणों ऑनलाइन और ऑफलाइन में पूरी होगी। दूसरी ओर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भवन निर्माण के लिए ओबपास पोर्टल यानी ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रवूल सिस्टम लागू कर दिया है। नक्शा पास करवाने के लिए इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जबकि इससे पहले निगम और एचएसवीपी के अधीन आने वाले सभी भवन निर्माणों के नक्शे के लिए होबपास यानी हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रवूल सिस्टम पर ही आवेदन करना होता था।
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दोबारा भवन निर्माण के नक्शे के आवेदन की अनिवार्यता से बिल्डरों और आम प्लॉट धारकों में असंतोष है। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य पहले से रुका हुआ है और बैंक लोन भी नक्शा पास होने पर निर्भर है। निगम अधिकारियों का दावा है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा और फाइल ट्रैकिंग आसान होगी।
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करीब 10 हजार नक्शे अटके-

होबपास के बंद होने से नगर निगम, एचएसवीपी और टाउन प्लानिंग विभाग में लगभग दस हजार भवन नक्शे अटक गए हैं। इनमें से अगर करनाल शहर की बात करें तो यहां से भी करीब 224 नक्शे होबपास पर अटके हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुराने पोर्टल पर किए गए आवेदन अपने आप स्थानांतरित नहीं होंगे। इसके लिए दोबारा आवेदन करना होगा। यानी पहले जमा की गई फीस और दस्तावेजों का समायोजन प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा, लेकिन तकनीकी रूप से नया आवेदन नंबर जनरेट होगा। इससे उन लोगों को फिर से दस्तावेज अपलोड करने और फाइल तैयार करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जबकि नगर निगम के लिए सरल पोर्टल पर आवेदन करने के बाद एक फाइल निगम कार्यालय में जमा करवानी होगी।


फाइल कार्यालय में ही देनी होगी
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, पारदर्शिता और रिकॉर्ड की डिजिटल निगरानी के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। आवेदक को पहले सरल पोर्टल पर सभी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन संख्या प्राप्त करनी होगी। इसके बाद संबंधित कागजात, ड्रॉइंग, संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र आदि की फाइल बनाकर निगम कार्यालय में जमा करवानी होगी। ध्यान रखने की बात ये है कि बिना ऑनलाइन आवेदन के ऑफलाइन फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी।

होबपास के बंद होने के बाद भवन नक्शें के लिए अब सरल पर आवेदन करना होगा। साथ ही निगम कार्यालय में फाइल भी जमा करवानी होगी। ये प्रक्रिया पारदर्शी और आसान है। पिछले तीन सप्ताह में निगम के लंबित आवेदनों में से 70 प्रतिशत आवेदनों पर काम हो चुका है। -दलबीर सिंह, भवन निरीक्षक, नगर निगम
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