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Kaithal News: डोडा पोस्त रखने के दो आरोपियों को किया बरी

Sat, 31 Jan 2026 01:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Sat, 31 Jan 2026 01:09 AM IST
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Two accused of possessing poppy husk were acquitted.
संवाद न्यूज, एजेंसी
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कैथल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल ने 80 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त रखने के आरोप में पकड़े गए दो आरोपियों गुरमीत सिंह और बूटा सिंह को संशय का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। वहीं तीसरे आरोपी को अदालत में पेश न होने पर भगोड़ा घोषित किया गया है।

मामला 24 जुलाई 2019 का है, जब एसआई सतपाल ने थाना सीवन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 व 29 के तहत मुकदमा नंबर 112 दर्ज किया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि गुरमीत सिंह (वासी समाना) और बूटा सिंह (वासी नया गांव) एक गाड़ी पीबी 11 सीबी-9277 में मध्य प्रदेश से डोडा पोस्त खरीदकर समाना व पटियाला में सप्लाई करेंगे।
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पुलिस ने नाकाबंदी कर गुरमीत और बूटा सिंह को पकड़ा। डीएसपी प्रमोद कुमार के सामने गाड़ी की तलाशी ली गई तो प्याज के कट्टों के नीचे से चार कट्टों में 80 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। गुरमीत ने बताया कि डोडा पोस्त उन्होंने गोविंद (वासी मलारगढ़, एमपी) से खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। अदालत में पेश न होने पर गोविंद को पीओ घोषित किया गया। अदालत ने 11 पन्नों के फैसले में गुरमीत और बूटा सिंह को बरी कर दिया।
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