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छेड़छाड़ के दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Sep 2022 01:42 AM IST
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Three years imprisonment for two molestation convicts
कैथल। छात्रा से छेड़छाड़ के दो दोषियों को अदालत ने तीन-तीन साल कैद और 13-13 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त सेशन जज पूनम सुनेजा की अदालत ने मामले में दोषी रोहित उर्फ पवन व राहुल को यह सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक माह की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी।
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इस बारे में पीड़ित लड़की के चाचा ने 12 मार्च 2020 को चीका थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था। शिकायत में कहा था कि उसके भाई की 16 वर्षीय लड़की 10वीं की छात्रा है। 12 मार्च को भतीजी 10वीं कक्षा का पेपर देकर स्कूल से घर लौट थी। उस समय मोटरसाइकिल पर दो लड़के सवार होकर उनकी गली में भतीजी के पीछे पीछे आए। उस समय शिकायतकर्ता गली मे खड़ा होकर एक व्यक्ति से बात कर रहा था।
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बाइक सवार लड़कों ने भतीजी का रास्ता रोक कर उसके साथ हाथापाई व छेड़छाड़ की। इसके बाद लड़कों ने जाते-जाते भतीजी पर गुलाल फेंक दिया व जान से मारने की धमकी दी। अदालत में कुल 12 गवाह पेश हुए। पीड़ित पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। एडीजे पूनम सुनेजा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रोहित व राहुल को दोषी पाया व तीन-तीन साल कैद व 13-13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उन्हें एक माह और सजा भुगतनी पड़ेगी।
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