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Kaithal News: स्वरोजगार स्थापित के लिए लें ऋण

Sun, 22 Dec 2024 12:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Sun, 22 Dec 2024 12:41 AM IST
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Take loan to establish self-employment
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। हरियाणा महिला विकास निगम ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिये मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इसके तहत बैंकों के माध्यम से पांच लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है और इस योजना के तहत जिला कैथल के लिए वित वर्ष 2024-25 में 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी निगम के जिला प्रबंधक जगजीत सिंह ने दी है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की इस योजना के तहत लाभार्थी ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत ब्यूटी पार्लर, बुटिक, फोटो स्टेट की दुकान, पापड़-आचार बनाना, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम बैग बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन मटके इत्यादि बनाने का अपना काम शुरू कर सकती है।
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जिला प्रबंधक ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और आवेदक महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होना तथा आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक पहले से लिए गये ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सट्रिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र शामिल है। अधिक जानकारी के लिए व ऋण लेने हेतु आवेदन करने के लिए निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम गली नंबर एक भगत सिंह कॉलोनी नये बस स्टैंड के पीछे कैथल तथा दूरभाष नंबर 01746-294415 पर संपर्क कर सकते हैं।
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