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Kaithal News: मतगणना के लिए सख्ती जारी रहेगी धारा 144
Sat, 01 Jun 2024 02:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 01 Jun 2024 02:50 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। चार जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर डीसी प्रशांत पंवार के मार्गदर्शन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जाखौली अड्डा स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। डीसी ने मतगणना के मद्देनजर आरकेएसडी कॉलेज व स्कूल व आईजी कालेज में बने स्ट्रॉन्ग रूम व मतगणना केंद्रों पर मतगणना के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के तहत मतगणना केंद्रों के आस-पास के 300 मीटर क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। मतगणना केंद्रों के अंदर हथियार व अन्य ज्वलनशील सामग्री, मोबाइल/आईपैड, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उधर जाखौली अड्डा स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यशाला में मतगणना संबंधी सभी पहलुओं की बारीकी से जानकारी दी।
इस दौरान सभी विधानसभाओं के एआरओ मौजूद रहे। कैथल एसडीएम एवं एआरओ सुशील कुमार ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतगणना में लगे हुए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी से काम करते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें।
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मतगणना के दौरान निर्वाचन आयोग की हिदायतों का शत प्रतिशत पालन किया जाए। मतगणना संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है। इसलिए प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रकार की शंकाओं को दूर कर लें।
उन्होंने कहा कि मतगणना कार्य सीसीटीवी की निगरानी में संपन्न कराया जाएगा तथा मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। कहा कि ईवीएम से मतों की गणना के समय मशीन को सही तरीके से प्रदर्शित करना है और उसकी जानकारी सही उच्चारण कर जाली के बाहर बैठे एजेंट को बतानी है। अभिकर्ता एवं एजेंट को संतुष्ट करना है इसमें किसी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मतगणना स्थल पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आवश्यक नियमों एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। डाक मतपत्रों की गणना, ईवीएम में दर्ज मतों की गणना पूर्ण होने के पश्चात ईवीएम और निर्वाचन सामग्री को सील करना, परिणामों की घोषणा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मतगणना टीम में मतगणना ऑब्जर्वर, माइक्रो आब्जर्वर व मतगणना सहायक शामिल हैं। इस अवसर पर कैथल एसडीएम एवं एआरओ सुशील कुमार, कलायत एसडीएम एवं एआरओ सत्यवान सिंह मान, गुहला एसडीएम, एआरओ कृष्ण कुमार तथा नायब तहसीलदार चुनाव सुभाष मौजूद रहे।
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कैथल। चार जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर डीसी प्रशांत पंवार के मार्गदर्शन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जाखौली अड्डा स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। डीसी ने मतगणना के मद्देनजर आरकेएसडी कॉलेज व स्कूल व आईजी कालेज में बने स्ट्रॉन्ग रूम व मतगणना केंद्रों पर मतगणना के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के तहत मतगणना केंद्रों के आस-पास के 300 मीटर क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। मतगणना केंद्रों के अंदर हथियार व अन्य ज्वलनशील सामग्री, मोबाइल/आईपैड, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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उधर जाखौली अड्डा स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यशाला में मतगणना संबंधी सभी पहलुओं की बारीकी से जानकारी दी।
इस दौरान सभी विधानसभाओं के एआरओ मौजूद रहे। कैथल एसडीएम एवं एआरओ सुशील कुमार ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतगणना में लगे हुए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी से काम करते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें।
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मतगणना के दौरान निर्वाचन आयोग की हिदायतों का शत प्रतिशत पालन किया जाए। मतगणना संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है। इसलिए प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रकार की शंकाओं को दूर कर लें।
उन्होंने कहा कि मतगणना कार्य सीसीटीवी की निगरानी में संपन्न कराया जाएगा तथा मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। कहा कि ईवीएम से मतों की गणना के समय मशीन को सही तरीके से प्रदर्शित करना है और उसकी जानकारी सही उच्चारण कर जाली के बाहर बैठे एजेंट को बतानी है। अभिकर्ता एवं एजेंट को संतुष्ट करना है इसमें किसी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मतगणना स्थल पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आवश्यक नियमों एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। डाक मतपत्रों की गणना, ईवीएम में दर्ज मतों की गणना पूर्ण होने के पश्चात ईवीएम और निर्वाचन सामग्री को सील करना, परिणामों की घोषणा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मतगणना टीम में मतगणना ऑब्जर्वर, माइक्रो आब्जर्वर व मतगणना सहायक शामिल हैं। इस अवसर पर कैथल एसडीएम एवं एआरओ सुशील कुमार, कलायत एसडीएम एवं एआरओ सत्यवान सिंह मान, गुहला एसडीएम, एआरओ कृष्ण कुमार तथा नायब तहसीलदार चुनाव सुभाष मौजूद रहे।