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Kaithal News: ऋण की रकम अदा न करने पर स्कूल पर किया कब्जा
Thu, 11 Jul 2024 06:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 11 Jul 2024 06:32 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कलायत । ऋण का पैसा अदा न कर पाने की स्थिति में न्यायालय के आदेशानुसार कलायत के दिल्ली सीनियर सेकेंड्री स्कूल के भवन पर बुधवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में फाइनेंस कंपनी ने भौतिक रूप से कब्जा ले लिया है। इस मौके पर एवान्से फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के मैनेजर नरेंद्र सिंह व ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नायब तहसीलदार संजीव कुमार व भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
एवान्से फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड चंडीगढ़ के मैनेजर नरेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूल को चला रही बाला जी एजुकेशन सोसायटी ने एवान्से फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड चंडीगढ़ से लोन लिया था, जिसकी अदायगी वह समय पर नहीं कर पाए। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 13(2) के अंतर्गत पार्टी को दिनांक 01 मार्च 2023 को लोग के बकाया रुपये की मांग नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उधारकर्ता तथा सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों बालाजी एजुकेशन सोसाइटी, कौशल्या देवी, अश्विनी कुमार, रीना देवी, रोहताश व कृष्णा को एक करोड़ 23 लाख 22 हजार 895 रुपये की ऋण राशि जमा करवाने का नोटिस जारी किया गया था।
पार्टी को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 28 फरवरी 2023 तक चुकाने का आह्वान किया गया था।
उधारकर्ता द्वारा लोन की राशि चुकाने में विफल रहने के कारण अध्यादेश की धारा 13(4) के साथ उक्त नियम के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कैथल में माननीय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन करते हुए 10 जुलाई को नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा लिया गया है।
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स्कूल पहले से कर दिया बंद
स््कूल संचालकों को संभवतः ऐसी कार्रवाई की आशंका थी, इसी वजह से इस सत्र की शुरुआत से ही विद्यार्थियों का प्रवेश रोक दिया गया था। बताते हैं कि इस सत्र में विद्यालय शुरू ही नहीं किया गया। जो विद्यार्थी यहां पढ़ाई कर रहे थे, वे दूसरे विद्यालयों में प्रवेश कराकर चला गए। इस संबंध में संचालकों से बात करने की कोशिश की गई पर जवाब नहीं मिला।
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कलायत । ऋण का पैसा अदा न कर पाने की स्थिति में न्यायालय के आदेशानुसार कलायत के दिल्ली सीनियर सेकेंड्री स्कूल के भवन पर बुधवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में फाइनेंस कंपनी ने भौतिक रूप से कब्जा ले लिया है। इस मौके पर एवान्से फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के मैनेजर नरेंद्र सिंह व ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नायब तहसीलदार संजीव कुमार व भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
एवान्से फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड चंडीगढ़ के मैनेजर नरेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूल को चला रही बाला जी एजुकेशन सोसायटी ने एवान्से फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड चंडीगढ़ से लोन लिया था, जिसकी अदायगी वह समय पर नहीं कर पाए। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 13(2) के अंतर्गत पार्टी को दिनांक 01 मार्च 2023 को लोग के बकाया रुपये की मांग नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उधारकर्ता तथा सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों बालाजी एजुकेशन सोसाइटी, कौशल्या देवी, अश्विनी कुमार, रीना देवी, रोहताश व कृष्णा को एक करोड़ 23 लाख 22 हजार 895 रुपये की ऋण राशि जमा करवाने का नोटिस जारी किया गया था।
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पार्टी को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 28 फरवरी 2023 तक चुकाने का आह्वान किया गया था।
उधारकर्ता द्वारा लोन की राशि चुकाने में विफल रहने के कारण अध्यादेश की धारा 13(4) के साथ उक्त नियम के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कैथल में माननीय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन करते हुए 10 जुलाई को नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा लिया गया है।
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स्कूल पहले से कर दिया बंद
स््कूल संचालकों को संभवतः ऐसी कार्रवाई की आशंका थी, इसी वजह से इस सत्र की शुरुआत से ही विद्यार्थियों का प्रवेश रोक दिया गया था। बताते हैं कि इस सत्र में विद्यालय शुरू ही नहीं किया गया। जो विद्यार्थी यहां पढ़ाई कर रहे थे, वे दूसरे विद्यालयों में प्रवेश कराकर चला गए। इस संबंध में संचालकों से बात करने की कोशिश की गई पर जवाब नहीं मिला।