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Kaithal News: सेवानिवृत्त जेई ने अजिर्त की 28.70 लाख की अवैध संपत्ति, प्राथमिकी दर्ज

Sun, 23 Nov 2025 03:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Sun, 23 Nov 2025 03:09 AM IST
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Retired JE acquired illegal property worth Rs 28.70 lakh, FIR lodged
कैथल। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला ने उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता कैथल निवासी बलबीर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा और मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की अनुमति के बाद की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार, बलबीर सिंह ने सेवा अवधि 1991 से 2018 के दौरान अपने वैध स्रोतों से कुल 46.24 लाख रुपये की आय अर्जित की, जबकि उनके व उनकी पत्नी के नाम 40.56 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति पाई गई।
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इसके अतिरिक्त उनके बैंक खातों में 2010, 2011, 2014 और 2018 में 27.37 लाख रुपये की राशि नकद आरटीजीएस व टीआरएफ के रूप में पाई गई, जो न तो आयकर रिटर्न में दर्शाई गई और न ही किसी वैध स्रोत का प्रमाण दिया गया। जांच में पाया गया कि वर्ष 1994 में ही 1,33,944 रुपये की संपत्ति आय से अधिक थी। बलबीर सिंह पर 28,70,944 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप सही पाया गया है।
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कई संपत्तियों की खरीद के दस्तावेज जुटाए
जांच अधिकारी इंस्पेक्टर बिमला देवी ने विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड प्राप्त कर आय-व्यय विवरणी तैयार की। रिपोर्ट में पाया गया कि आरोपित ने कैथल में कई प्लॉट, दुकानें, मकान व कृषि भूमि खरीदी। इसके अतिरिक्त कार लोन, मकान निर्माण खर्च, एफडी, बेटे की शिक्षा और शादी पर किया खर्च भी शामिल किया गया। बलबीर सिंह ने 4 एकड़ कृषि भूमि व पशुओं की आय का दावा तो किया, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। बैंक खाते में प्राप्त संदिग्ध राशि के संबंध में भी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
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सरकार की मंजूरी के बाद कार्रवाई
जांच रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेजा गया था। मुख्य सचिव हरियाणा तथा अतिरिक्त महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्वीकृति के बाद विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश जारी किए गए। इसके बाद थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला ने बलबीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुसंधान के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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