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Kaithal News: कैथल-कुरुक्षेत्र रोड पर हटाए अवैध निर्माण
Sat, 19 Aug 2023 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 19 Aug 2023 01:35 AM IST
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कैथल। जिला नगर योजनाकार कार्यालय ने कैथल-कुरुक्षेत्र रोड पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में जिला प्रशासन की मदद से अवैध निर्माण को हटाया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा।
जिला नगर योजनाकार राजकीर्ति ने बताया कि विभाग ने शहरी क्षेत्र कैथल के तहत आने वाले वाली राजस्व सम्पदा, पट्टी कायस्थ सेठ में कैथल-कुरुक्षेत्र रोड पर लगभग छह एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी में बनी मिट्टी की सड़कों व डीपीसी को शुरुआत चरण में ही जेसीबी की मदद से हटवा दिया गया।
उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान संपदा अधिकारी, मार्केट कमेटी कैथल सुशील भुक्कल बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। कार्यालय के संज्ञान में कैथल-कुरुक्षेत्र रोड पर लगभग छह एकड़ भूमि पर बिना विभागीय अनुमति के सडक़ें बना कर अवैध कॉलोनी विकसित करने का मामला आया था, जिसके बाद कार्यालय ने भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए थे। परंतु भूस्वामी व प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माण को रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया।
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जिला नगर योजनाकार राजकीर्ति ने बताया कि विभाग ने शहरी क्षेत्र कैथल के तहत आने वाले वाली राजस्व सम्पदा, पट्टी कायस्थ सेठ में कैथल-कुरुक्षेत्र रोड पर लगभग छह एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी में बनी मिट्टी की सड़कों व डीपीसी को शुरुआत चरण में ही जेसीबी की मदद से हटवा दिया गया।
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उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान संपदा अधिकारी, मार्केट कमेटी कैथल सुशील भुक्कल बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। कार्यालय के संज्ञान में कैथल-कुरुक्षेत्र रोड पर लगभग छह एकड़ भूमि पर बिना विभागीय अनुमति के सडक़ें बना कर अवैध कॉलोनी विकसित करने का मामला आया था, जिसके बाद कार्यालय ने भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए थे। परंतु भूस्वामी व प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माण को रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया।
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