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Kaithal News: अवैध कॉलोनियों को जेसीबी से ढहाया
Thu, 19 Feb 2026 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 19 Feb 2026 01:16 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। शहर के अर्बन एरिया अंतर्गत आने वाली राजस्व संपदा पट्टी कायस्थ सेठ और पट्टी चौधरी में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों को बुलडोजर से ढहाया गया। जिला प्रशासन एवं जिला नगर योजनाकार विभाग ने अवैध कॉलोनाइजेशन के खिलाफ फिर से सख्त रुख अपनाते हुए यह तोड़फोड़ की।
बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार की देखरेख में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि पट्टी चौधरी में लगभग दो एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी की चहारदीवारी को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं, पट्टी कायस्थ सेठ में करीब दो एकड़ क्षेत्र में बनाई गई सड़कों, सीवरेज लाइन और डीपीसी को भी तोड़ा गया।
विभाग के अनुसार, संबंधित भू-मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों को हरियाणा विकास एवं विनियमन शहरी क्षेत्र अधिनियम (एचडीआर एक्ट), 1975 की विभिन्न धाराओं के तहत नोटिस जारी किए गए थे। बावजूद इसके न तो निर्माण कार्य रोका गया और न ही विभाग से आवश्यक अनुमति ली गई। इसके बाद विभाग ने यह कार्रवाई अमल में लाई।
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विभाग ने संबंधित भू-मालिकों एवं प्रॉपर्टी डीलरों के विरुद्ध पुलिस स्टेशन कैथल (इन्फोर्समेंट) में मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत भेज दी गई है।
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कैथल। शहर के अर्बन एरिया अंतर्गत आने वाली राजस्व संपदा पट्टी कायस्थ सेठ और पट्टी चौधरी में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों को बुलडोजर से ढहाया गया। जिला प्रशासन एवं जिला नगर योजनाकार विभाग ने अवैध कॉलोनाइजेशन के खिलाफ फिर से सख्त रुख अपनाते हुए यह तोड़फोड़ की।
बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार की देखरेख में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि पट्टी चौधरी में लगभग दो एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी की चहारदीवारी को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं, पट्टी कायस्थ सेठ में करीब दो एकड़ क्षेत्र में बनाई गई सड़कों, सीवरेज लाइन और डीपीसी को भी तोड़ा गया।
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विभाग के अनुसार, संबंधित भू-मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों को हरियाणा विकास एवं विनियमन शहरी क्षेत्र अधिनियम (एचडीआर एक्ट), 1975 की विभिन्न धाराओं के तहत नोटिस जारी किए गए थे। बावजूद इसके न तो निर्माण कार्य रोका गया और न ही विभाग से आवश्यक अनुमति ली गई। इसके बाद विभाग ने यह कार्रवाई अमल में लाई।
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विभाग ने संबंधित भू-मालिकों एवं प्रॉपर्टी डीलरों के विरुद्ध पुलिस स्टेशन कैथल (इन्फोर्समेंट) में मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत भेज दी गई है।