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जिले में कोविड से मृतकों के बच्चों को दी गई 32 लाख रुपये की अनुग्रह राशि
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कैथल। जिले में कोविड से मृत 64 लोगों के परिजनों को 32 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। सरकार ने कोविड से मृत व्यक्ति के परिजनों को 50 हजार रुपये की राशि देने की योजना लागू की है। जिले में चार ऐसे बच्चे चिह्नित किए गए हैं, जिन्होंने अपने माता-पिता को खोया है और 71 ऐसे बच्चे हैं, जिनके अभिभावकों में से एक की मृत्यु कोरोना से हुई है। इन बच्चों के दस्तावेजों को बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इन बच्चों में चार ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं। उन्हें 2500 रुपये प्रतिमाह की राशि पढ़ाई और अन्य खर्चे के लिए जबकि 12 हजार रुपये सालाना मुख्यमंत्री बाल स्वराज योजना के तहत प्रदान किया जाएगा।
डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु होती है तो उसे योजना का लाभ दिलवाने के लिए सरल पोर्टल पर जल्द अपलोड करवाया जाए। किसी व्यक्ति को इस सहायता राशि के लिए चक्कर न काटने पडे़ं। इसको लेकर संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें ताकि 30 दिनों की समय सीमा के रहते सभी संबंधित आवेदकों को 50 हजार रुपये की राशि दी जा सके। सरकार से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 से प्रभावित परिवारों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि अनुग्रह सहायता प्राप्त करने के लिए कोविड-19 द्वारा मृतक के परिवारीजनों को सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर अपना आवेदन जमा करवाना होगा। मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, कोविड-19 की रिपोर्ट और परिवार पहचान पत्र जमा करवाना होगा।
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डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु होती है तो उसे योजना का लाभ दिलवाने के लिए सरल पोर्टल पर जल्द अपलोड करवाया जाए। किसी व्यक्ति को इस सहायता राशि के लिए चक्कर न काटने पडे़ं। इसको लेकर संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें ताकि 30 दिनों की समय सीमा के रहते सभी संबंधित आवेदकों को 50 हजार रुपये की राशि दी जा सके। सरकार से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 से प्रभावित परिवारों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि अनुग्रह सहायता प्राप्त करने के लिए कोविड-19 द्वारा मृतक के परिवारीजनों को सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर अपना आवेदन जमा करवाना होगा। मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, कोविड-19 की रिपोर्ट और परिवार पहचान पत्र जमा करवाना होगा।
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