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सीआरएम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान मंजूर
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सीआरएम स्कीम 2021-22 के तहत 45 रेड व 99 यैलो जोन में पड़ने वाले गांवों के सभी व्यक्तिगत किसानों व कस्टम हायरिंग सेंटर आवेदनों को जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतू मंजूर किया है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. कर्मचंद ने बताया कि व्यक्तिगत किसान आवदेनकर्ताओं द्वारा उसी कृषि यंत्र पर 2019-20 व 2020-21 में अनुदान नहीं लिया हो, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदनकर्ताओं द्वारा पहले ही सीआरएम स्कीम में कभी भी अनुदान का लाभ न लिया हो, अन्यथा उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। आवेदनकताओं को सभी विभागीय मापदंड पूरे करने होंगे। सभी चयनित किसानों व कस्टम हायरिंग सेंटर आवेदकों की सूची सहायक कृषि अभियंता जिला परिषद भवन जींद रोड़ कैथल के कार्यालय में लगाई है।
चयनित व्यक्तिगत किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित कृषि यंत्र निर्माताओं या उनके डीलर से कृषि यंत्र खरीदना होगा। विभिन्न कागजातों के साथ किसान का फोटो विभाग की बताई गई वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके बाद कागजात 30 सितंबर तक सहायक कृषि अभियंता कैथल कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं।
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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. कर्मचंद ने बताया कि व्यक्तिगत किसान आवदेनकर्ताओं द्वारा उसी कृषि यंत्र पर 2019-20 व 2020-21 में अनुदान नहीं लिया हो, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदनकर्ताओं द्वारा पहले ही सीआरएम स्कीम में कभी भी अनुदान का लाभ न लिया हो, अन्यथा उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। आवेदनकताओं को सभी विभागीय मापदंड पूरे करने होंगे। सभी चयनित किसानों व कस्टम हायरिंग सेंटर आवेदकों की सूची सहायक कृषि अभियंता जिला परिषद भवन जींद रोड़ कैथल के कार्यालय में लगाई है।
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चयनित व्यक्तिगत किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित कृषि यंत्र निर्माताओं या उनके डीलर से कृषि यंत्र खरीदना होगा। विभिन्न कागजातों के साथ किसान का फोटो विभाग की बताई गई वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके बाद कागजात 30 सितंबर तक सहायक कृषि अभियंता कैथल कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं।
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