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Kaithal News: पीडि़तों को न्याय दिलाने पर जोर
Thu, 08 Jan 2026 02:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 08 Jan 2026 02:19 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कलायत। एसडीएम अजय हुड्डा की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में पीडि़तों को न्याय दिलाने पर जोर दिया गया। उपमंडल मुख्यालय पर हुई बैठक में तहसीलदार, उप पुलिस अधीक्षक, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर पालिका सचिव कार्यालय के प्रतिनिधि सहित कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया।
बैठक में एसडीएम ने बताया कि यह कमेटी की चतुर्थ तिमाही बैठक थी, जिसमें विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों पर चर्चा की गई। एसडीएम अजय हुड्डा ने निर्देश दिए कि पीड़ितों को समय पर न्याय और राहत सुनिश्चित की जाए। लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पीड़ितों को निर्धारित मुआवजा, सहायता राशि और अन्य लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। पुलिस विभाग को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समय सीमा में चार्जशीट न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए गए।
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कलायत। एसडीएम अजय हुड्डा की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में पीडि़तों को न्याय दिलाने पर जोर दिया गया। उपमंडल मुख्यालय पर हुई बैठक में तहसीलदार, उप पुलिस अधीक्षक, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर पालिका सचिव कार्यालय के प्रतिनिधि सहित कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया।
बैठक में एसडीएम ने बताया कि यह कमेटी की चतुर्थ तिमाही बैठक थी, जिसमें विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों पर चर्चा की गई। एसडीएम अजय हुड्डा ने निर्देश दिए कि पीड़ितों को समय पर न्याय और राहत सुनिश्चित की जाए। लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि पीड़ितों को निर्धारित मुआवजा, सहायता राशि और अन्य लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। पुलिस विभाग को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समय सीमा में चार्जशीट न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए गए।
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