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Kaithal News: चुनाव प्रचार के लिए न करें धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल

Wed, 18 Sep 2024 04:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Wed, 18 Sep 2024 04:56 AM IST
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Do not use religious places for election campaign
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। लघु सचिवालय स्थित सभागार में विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों की सामान्य पर्यवेक्षक वीजे राजपूत व पुष्पांजलि दास, पुलिस पर्यवेक्षक जी शिवा कुमार व जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने बैठक ली। इस मौके पर निर्देश दिए गए कि चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल न करें।

बैठक में अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए। सामान्य पर्यवेक्षक वीजे राजपूत ने कहा कि सभी राजनैतिक दल, उम्मीदवार व उनके चुनावी एजेंट भारत निर्वाचन आयोग लागू की आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता के साथ पालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाने के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया तो संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव के दृष्टिगत पुख्ता प्रबंध किए हैं।
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उन्होंने अपील की कि चुनाव से संबंधित हर गतिविधियों में राजनीतिक प्रतिनिधि जरूर शामिल हो। सामान्य पर्यवेक्षक पुष्पांजलि दास ने कहा कि चुनाव आयोग से संबंधित गाइडलाइन जारी की हैं। चुनाव के दौरान आप की ओर से क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनका विशेष ध्यान रखें। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल न करें। पुलिस पर्यवेक्षक जी शिवा कुमार जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या
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एफएसटी, वीएसटी, वीवीटी टीम गठित कर रखी है।

चुनाव प्रचार के दौरान यह टीम पूरी तरह एक्टिव है। चुनाव में सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी व उनके समर्थक आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखें। पुलिस अधीक्षक राजेश कालिया ने कहा कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को दुरूस्त बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी क्षेत्रों में पुलिस पैनी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में विधानसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पैरा मिलिस्ट्री की टुकडि़यां भी लगाई गई हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व भयमुक्त बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है।

स्टार प्रचारक का 50 प्रतिशत खर्च खाते में जुड़ेगा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के उपरांत अगर कोई स्टार प्रचारक किसी उम्मीदवार या उसका एजेंट स्टार प्रचारक के साथ यात्रा में पहुंचता है तो यात्रा का 50 प्रतिशत खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जुड़ेगा। अगर स्टार प्रचारक के साथ दो या तीन उम्मीदवार यात्रा करते हैं तो उन उम्मीदवारों के बीच खर्च को बराबर विभाजित कर दिया जाएगा। स्टार प्रचारक के यात्रा खर्च को उसी सूरत में अलग रखा जाएगा, जब वह अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेगा। अगर दो दलों के बीच चुनावी समझौता है तो स्टार प्रचारक दूसरे दल के उम्मीदवार के पक्ष में आता है तो यात्रा का सारा खर्च संबंधित उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा।
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