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Kaithal News: दयालु योजना है वरदान ः डीसी
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह जानकारी उपायुक्त प्रीति ने दी।
डीसी प्रीति ने बताया कि इस योजना में पात्र मृतक या दिव्यांग व्यक्ति की आयु 6 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार को मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की घटना की तिथि से तीन माह के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
डीसी प्रीति ने आमजन से अपील की कि इस योजना का लाभ पात्र व्यक्ति अवश्य लें। किसी एजेंट के झांसे में न आएं और धोखाधड़ी से बचें। अधिक जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2996024 अथवा ईमेल dayaluhelpline@ gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्ति को www.dapsy.finhry.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले अपनी पीपीपी आईडी दर्ज कर ‘’गेट ओटीपी’’ पर क्लिक करना होगा। ओटीपी दर्ज कर सबमिट करने पर परिवार के सदस्य प्रदर्शित हो जाएंगे। इसके बाद लाभार्थी आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरकर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
आयु के अनुसार सहायता राशि इस प्रकार दी जाती है
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6 से 12 वर्ष तक : 1 लाख रुपये
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12 से 18 वर्ष तक : 2 लाख रुपये
n
18 से 25 वर्ष तक : 3 लाख रुपये
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25 से 45 वर्ष तक : 5 लाख रुपये
n
45 से 60 वर्ष तक : 3 लाख रुपये
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कैथल। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह जानकारी उपायुक्त प्रीति ने दी।
डीसी प्रीति ने बताया कि इस योजना में पात्र मृतक या दिव्यांग व्यक्ति की आयु 6 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार को मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की घटना की तिथि से तीन माह के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
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डीसी प्रीति ने आमजन से अपील की कि इस योजना का लाभ पात्र व्यक्ति अवश्य लें। किसी एजेंट के झांसे में न आएं और धोखाधड़ी से बचें। अधिक जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2996024 अथवा ईमेल dayaluhelpline
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्ति को www.dapsy.finhry.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले अपनी पीपीपी आईडी दर्ज कर ‘’गेट ओटीपी’’ पर क्लिक करना होगा। ओटीपी दर्ज कर सबमिट करने पर परिवार के सदस्य प्रदर्शित हो जाएंगे। इसके बाद लाभार्थी आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरकर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
आयु के अनुसार सहायता राशि इस प्रकार दी जाती है
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6 से 12 वर्ष तक : 1 लाख रुपये
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12 से 18 वर्ष तक : 2 लाख रुपये
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18 से 25 वर्ष तक : 3 लाख रुपये
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25 से 45 वर्ष तक : 5 लाख रुपये
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45 से 60 वर्ष तक : 3 लाख रुपये