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अवैध कालोनी पर चलाया गया पीला पंजा, जिला प्रशासन के सख्त निर्देश
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जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा अर्बन एरिया कैथल के अधीन गांव पट्टी चौधरी में पनप रही अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। अवैध कॉलोनी पर जेसीबी चलाने का कार्य दोपहर 12 बजे से किया गया। टीम में कैथल की तहसीलदार सुदेश मेहरा बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रूप में पूरे अमले सहित मौजूद रहीं।
एडीसी सतबीर सिंह कुंडू ने बताया कि विभाग द्वारा अर्बन एरिया कैथल के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व संपदा गांव पट्टी चौधरी में कैथल-जींद रोड पर साढ़े 4 एकड़ भूमि में पनप रही अवैध कॉलोनी में निर्माणाधीन 6 रिहायशी मकानों की नींव व मौके पर बनी मिट्टी की सभी सड़कों को जेसीबी की सहायता से हटाया गया है।
विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने के आदेश दिए गए थे, परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी का निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली। पीला पंजा चलाने के साथ-साथ अवैध कालोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है।
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डीटीपी अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वह सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आए और न ही अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदें। मकान खरीदने से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।
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एडीसी सतबीर सिंह कुंडू ने बताया कि विभाग द्वारा अर्बन एरिया कैथल के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व संपदा गांव पट्टी चौधरी में कैथल-जींद रोड पर साढ़े 4 एकड़ भूमि में पनप रही अवैध कॉलोनी में निर्माणाधीन 6 रिहायशी मकानों की नींव व मौके पर बनी मिट्टी की सभी सड़कों को जेसीबी की सहायता से हटाया गया है।
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विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने के आदेश दिए गए थे, परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी का निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली। पीला पंजा चलाने के साथ-साथ अवैध कालोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है।
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डीटीपी अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वह सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आए और न ही अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदें। मकान खरीदने से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।