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Kaithal: नाबालिगा से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को 25 साल कैद की सजा, 35-35 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
Wed, 21 Dec 2022 03:07 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 21 Dec 2022 03:07 PM IST
सार
बाइक पर गांव के ही दो लड़के आए और दोनों लड़के जबरदस्ती लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक दोषी के खेत में कमरे पर ले गए थे। फिर दुष्कर्म कर वापस घर छोड़ गए।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के कैथल में बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 25 वर्ष की सजा व 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। समय पर जुर्माना न अदा करने पर दोषियों को सात-सात माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को 60 हजार रुपये भी मिलेंगे।
बता दें कि इस मामले में पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 18 नवंबर 2019 को वह रात के समय शौचालय में आने के लिए घर से बाहर निकली थी। बाइक पर गांव के ही दो लड़के आए और दोनों लड़के जबरदस्ती उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक आरोपी के खेत में कमरे पर ले गए।
वहां पर उसके साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी उसको वापस घर छोड़ गए। इसके बाद उसने परिवार वालों को सारी घटना बताई। कलायत थाना में पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 डी व 366 धारा के तहत केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और चालान तैयार करके न्यायालय में पेश कर दिया।
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इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया। पब्लिक प्रोसीक्यूटर जयभगवान गोयल ने मामले में पीड़ित पक्ष की पैरवी की। उन्होंने बताया कि एडीजे पूनम सुनेजा की ओर से दोनों पक्षों की सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद दोनों दोषी पाए गए। न्यायालय ने उन्हें 25 साल की कैद व 35- 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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बता दें कि इस मामले में पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 18 नवंबर 2019 को वह रात के समय शौचालय में आने के लिए घर से बाहर निकली थी। बाइक पर गांव के ही दो लड़के आए और दोनों लड़के जबरदस्ती उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक आरोपी के खेत में कमरे पर ले गए।
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वहां पर उसके साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी उसको वापस घर छोड़ गए। इसके बाद उसने परिवार वालों को सारी घटना बताई। कलायत थाना में पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 डी व 366 धारा के तहत केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और चालान तैयार करके न्यायालय में पेश कर दिया।
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इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया। पब्लिक प्रोसीक्यूटर जयभगवान गोयल ने मामले में पीड़ित पक्ष की पैरवी की। उन्होंने बताया कि एडीजे पूनम सुनेजा की ओर से दोनों पक्षों की सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद दोनों दोषी पाए गए। न्यायालय ने उन्हें 25 साल की कैद व 35- 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।