फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Kaithal: court sentenced the juvenile delinquent to 20 years imprisonment

Kaithal: छह साल के बच्चे से कुकर्म मामले में अदालत ने बाल अपराधी को सुनाई 20 साल की सजा

Fri, 13 Oct 2023 06:39 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 13 Oct 2023 06:39 PM IST
सार

चीज दिलाने के बहाने छह साल के बच्चे के साथ यौन शोषण किया था। 2020 की मई में आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था। अब अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत फैसला सुनाया है।

विज्ञापन
Kaithal: court sentenced the juvenile delinquent to 20 years imprisonment
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के कैथल में अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने पॉक्सो एक्ट में एक छह वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी बाल अपराधी को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पीड़ित बच्चे को दी जाएगी। इसी केस में एक दूसरे दोषी कमल को गत 30 मई को 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। 
विज्ञापन


इस बारे पीड़ित बच्चे के पिता ने चार मई 2020 को थाना ढांड में आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे डीडीए जय भगवान गोयल ने एफआईआर के हवाले से बताया कि थाना ढांड के तहत एक गांव में छह साल का पीड़ित बच्चा चार मई 2020 को घर पर नहीं मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन


उसको ढूंढते ढूंढते परिवार के लोग पास ही में एक खाली मकान की तरफ गए। वहां बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अन्दर जाकर देखा तो वहां गांव बंदराणा निवासी कमल व एक नाबालिग मौजूद थे। वे बच्चे के परिवार वालों को देखकर मौके से भाग गए। बच्चे ने पूछने पर बताया कि दोनों ने उसके साथ गलत काम किया है।

इस शिकायत पर दोनों के खिलाफ थाना ढांड में धारा 377 आईपीसी और धारा छह पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। चालान तैयार करके अदालत के सुपुर्द किया।


मामले में कुल 19 गवाह पेश किए। एडीजे डॉ. गगनदीप कौर सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 43 पेज के फैसले में दूसरे नाबालिग को दोषी पाया और बीस साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed