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अवैध कालोनियों में चल रहे निर्माण को ढहाया
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Construction going on in illegal colonies demolished
- फोटो : Kaithal
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जिला नगर योजनाकार कार्यालय व ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार की अगुवाई में प्रशासनिक टीम ने कैथल शहर में राजस्व सम्पदा गांव पट्टी कायस्थ सेठ, भगत सिंह कालोनी के पीछे ग्योंग रोड पर तीन एकड़ भूमि में पुन: विकसित हो रही अवैध कालोनी में जिला प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्रवाई की।
डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि अर्बन एरिया कैथल के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व संपदा गांव पटटी कायस्थ सेठ, भगत सिंह कालोनी के पीछे ग्योंग रोड पर 3 एकड़ में कार्रवाई पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत सफलता पूर्वक क्रियांवित की गई।
उन्होंने बताया कि बिना विभागीय अनुमति के अर्बन एरिया कैथल के अंतर्गत पडऩे वाली राजस्व संपदा गांव पट्टी कायस्थ सेठ ग्योंग रोड पर तीन एकड़ में अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। जिस पर विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी का निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली। पीला पंजा चलाने के साथ-साथ अवैध कालोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वह सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आए और न ही अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदें।
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डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि अर्बन एरिया कैथल के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व संपदा गांव पटटी कायस्थ सेठ, भगत सिंह कालोनी के पीछे ग्योंग रोड पर 3 एकड़ में कार्रवाई पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत सफलता पूर्वक क्रियांवित की गई।
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उन्होंने बताया कि बिना विभागीय अनुमति के अर्बन एरिया कैथल के अंतर्गत पडऩे वाली राजस्व संपदा गांव पट्टी कायस्थ सेठ ग्योंग रोड पर तीन एकड़ में अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। जिस पर विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी का निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली। पीला पंजा चलाने के साथ-साथ अवैध कालोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वह सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आए और न ही अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदें।
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