{"_id":"67e70531caa816491400afc7","slug":"bail-plea-kaithal-news-c-18-1-knl1004-612283-2025-03-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaithal News: रिश्वत में गिरफ्तार ईटीओ की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaithal News: रिश्वत में गिरफ्तार ईटीओ की जमानत अर्जी खारिज
Sat, 29 Mar 2025 01:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 29 Mar 2025 01:53 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। एंटी करप्शन ब्यूरो कैथल की टीम की ओर से गत 29 जनवरी को रिश्वत मामले में गिरफ्तार एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में कार्यरत ईटीओ दिनेश काजल की शुक्रवार को जमानत खारिज हो गई। गौरतलब कि एसीबी कैथल की टीम ने आरोपी दिनेश को एक लाख 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया था।
इस आरोपी ने चीका निवासी रिशपाल से शराब के ठेके के लिए दी गई गारंटर की जमीन अटैच करने की धमकी देकर रिश्वत मांगी थी। वहीं, मामले में आरोपी पहले शिकायतकर्ता से 60 हजार रुपये की रिश्वत ली थी। इसके बाद चीका निवासी रिशपाल की ओर से शिकायत देने के बाद एसीबी की टीम ने आरोपी दिनेश कुमार काजल को रिश्वत की राशि सहित गिरफ्तार कर लिया था।
इस आरोपी ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर रिश्वत की मांग करता था। एसीबी कैथल प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जिला अदालत में आरोपी ईटीओ दिनेश काजल ने जमानत मांगी थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अभी यह आरोपी जेल में ही रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
कैथल। एंटी करप्शन ब्यूरो कैथल की टीम की ओर से गत 29 जनवरी को रिश्वत मामले में गिरफ्तार एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में कार्यरत ईटीओ दिनेश काजल की शुक्रवार को जमानत खारिज हो गई। गौरतलब कि एसीबी कैथल की टीम ने आरोपी दिनेश को एक लाख 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया था।
इस आरोपी ने चीका निवासी रिशपाल से शराब के ठेके के लिए दी गई गारंटर की जमीन अटैच करने की धमकी देकर रिश्वत मांगी थी। वहीं, मामले में आरोपी पहले शिकायतकर्ता से 60 हजार रुपये की रिश्वत ली थी। इसके बाद चीका निवासी रिशपाल की ओर से शिकायत देने के बाद एसीबी की टीम ने आरोपी दिनेश कुमार काजल को रिश्वत की राशि सहित गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
इस आरोपी ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर रिश्वत की मांग करता था। एसीबी कैथल प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जिला अदालत में आरोपी ईटीओ दिनेश काजल ने जमानत मांगी थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अभी यह आरोपी जेल में ही रहेगा।
विज्ञापन