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Kaithal News: धान खरीद सीजन में शाम 6 से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई पर रोक
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कैथल। खरीफ सीजन के दौरान धान की सुचारू व व्यवस्थित खरीद सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त अपराजिता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेशों के तहत जिले में शाम 6 से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई नहीं की जा सकेगी। कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई सामान्यत: सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही की जाएगी।
यह व्यवस्था मौसम, खेत की परिस्थितियों और सक्षम अधिकारियों की ओर से समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों के अधीन रहेगी। उपायुक्त ने बताया कि देर शाम, रात्रि और प्रात: के समय विशेषकर ओस और अधिक नमी की स्थिति में कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई करने पर फसल में नमी निर्धारित खरीद मानकों से अधिक हो सकती है। इससे धान की खरीद, सुखाने और भंडारण में परेशानी के साथ किसानों को भी असुविधा व आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि खरीद केंद्रों पर लाया जाने वाला धान निर्धारित नमी मानकों के अनुरूप होना चाहिए। वर्तमान में धान की खरीद के लिए अधिकतम अनुमत नमी की सीमा 17 प्रतिशत है और सरकार की ओर से समय-समय पर निर्धारित या संशोधित सीमा लागू होगी।
जिलाधीश अपराजिता ने कहा कि मंडियों व खरीद केंद्रों पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के एक साथ पहुंचने से ट्रैफिक जाम या तुलाई व खरीद प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसलिए वाहन केवल निर्धारित शेड्यूल और वैध गेट पास या टोकन के आधार पर ही संबंधित मंडी या खरीद केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने पुलिस को यातायात प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अनाज मंडियों में निरीक्षण के लिए जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वे खरीद प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखें। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित समय के अनुसार ही कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई करवाएं, धान की नमी निर्धारित मानकों के अनुरूप रखें। मंडी में उपज लेकर आते समय निर्धारित शेड्यूल और वैध गेट पास व टोकन व्यवस्था का पालन करें।
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यह व्यवस्था मौसम, खेत की परिस्थितियों और सक्षम अधिकारियों की ओर से समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों के अधीन रहेगी। उपायुक्त ने बताया कि देर शाम, रात्रि और प्रात: के समय विशेषकर ओस और अधिक नमी की स्थिति में कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई करने पर फसल में नमी निर्धारित खरीद मानकों से अधिक हो सकती है। इससे धान की खरीद, सुखाने और भंडारण में परेशानी के साथ किसानों को भी असुविधा व आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि खरीद केंद्रों पर लाया जाने वाला धान निर्धारित नमी मानकों के अनुरूप होना चाहिए। वर्तमान में धान की खरीद के लिए अधिकतम अनुमत नमी की सीमा 17 प्रतिशत है और सरकार की ओर से समय-समय पर निर्धारित या संशोधित सीमा लागू होगी।
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जिलाधीश अपराजिता ने कहा कि मंडियों व खरीद केंद्रों पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के एक साथ पहुंचने से ट्रैफिक जाम या तुलाई व खरीद प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसलिए वाहन केवल निर्धारित शेड्यूल और वैध गेट पास या टोकन के आधार पर ही संबंधित मंडी या खरीद केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने पुलिस को यातायात प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अनाज मंडियों में निरीक्षण के लिए जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वे खरीद प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखें। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित समय के अनुसार ही कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई करवाएं, धान की नमी निर्धारित मानकों के अनुरूप रखें। मंडी में उपज लेकर आते समय निर्धारित शेड्यूल और वैध गेट पास व टोकन व्यवस्था का पालन करें।
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