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Kaithal News: अंत्योदय परिवारों, व्यापारियों के कल्याण के लिए पोर्टल शुरू

Tue, 06 Feb 2024 04:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Tue, 06 Feb 2024 04:06 AM IST
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Antyodaya portal launched for the welfare of families, traders
कैथल। हरियाणा सरकार की ओर से अंत्योदय परिवारों व व्यापारी समुदाय के कल्याणार्थ एक और पहल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति तथा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा पोर्टल शुरू किया है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में ‘दयालु’ योजना की शुरुआत की है। यह जानकारी डीसी प्रशांत पंवार ने दी।
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डीसी ने बताया कि योजना के तहत एफआईडीआर के अनुरूप सत्यापित 1.80 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र निवासियों को मृत्यु/दिव्यांगता के मामले में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत 15 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
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दयालु स्कीम का लाभ केवल उन परिवारों को देय होगा, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये सालाना तक सीमित है। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग, प्राकृतिक आपदा के कारण माल के स्टॉक के नुकसान के लिए शर्तों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को मुआवजे का प्रावधान किया गया है। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों के भंडार की बाढ़, आग, चक्रवर्ती तूफान इत्यादि से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। संवाद
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