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Kaithal News: बकाया पर समाधान के लिए दी नसीहत
Sun, 21 Jul 2024 03:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sun, 21 Jul 2024 03:51 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
ढांड। मार्केटिंग बोर्ड की ओर से अनाज मंडियों में दुकानों के मालिकों के साथ बकाया राशि को लेकर चल रहे विवादों के समाधान के लिए स्कीम नंबर दो के तहत दुकानदारों को जागरूक किया। इस दौरान मार्केट कमेटी ढांड कार्यालय के कर्मचारी नसीब सिंह की अध्यक्षता में आढ़तियों को बताया कि सरकार की ओर से इस समय विवादों का समाधान स्कीम दो को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
दुकान मालिकों को जानकारी दी गई कि योजना के तहत आप अपने बकाया राशि का समाधान करवा कर वर्षों से चले रहे आ रहे विवाद को समाप्त करवा सकते है। सरकार की ओर से चलाई गई यह स्कीम आपके फायदे की है, समय रहते इस स्कीम का लाभ उठाएं। बताया कि जिन दुकानों के कंपलीशन समय पर हो गए थे और किसी कारण वश उनका कंपलीशन सर्टिफिकेट नही ले पाए। उनके लिए जो जुर्माना राशि बकाया है, उसके लिए आप अपना लाइसेंस की फोटो प्रति या बिजली के बिल की रसीद के साथ आवेदन कर सकते है। सही पाए जाने पर बोर्ड द्वारा बनाई कमेटी उसे माफ कर रही है आपको भी चाहिए कि इस प्रकार का विवाद निपटा लें। अन्यथा आपको व्यर्थ ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पडेंगे। इसके अलावा दुकान की किस्तों के समय पर नही चुकाने जाने की सूरत में सरकार ने चक्रवृद्धि ब्याज को माफ कर दिया है और साधारण ब्याज पर भी आपको छूट दी जा रही है।
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ढांड। मार्केटिंग बोर्ड की ओर से अनाज मंडियों में दुकानों के मालिकों के साथ बकाया राशि को लेकर चल रहे विवादों के समाधान के लिए स्कीम नंबर दो के तहत दुकानदारों को जागरूक किया। इस दौरान मार्केट कमेटी ढांड कार्यालय के कर्मचारी नसीब सिंह की अध्यक्षता में आढ़तियों को बताया कि सरकार की ओर से इस समय विवादों का समाधान स्कीम दो को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
दुकान मालिकों को जानकारी दी गई कि योजना के तहत आप अपने बकाया राशि का समाधान करवा कर वर्षों से चले रहे आ रहे विवाद को समाप्त करवा सकते है। सरकार की ओर से चलाई गई यह स्कीम आपके फायदे की है, समय रहते इस स्कीम का लाभ उठाएं। बताया कि जिन दुकानों के कंपलीशन समय पर हो गए थे और किसी कारण वश उनका कंपलीशन सर्टिफिकेट नही ले पाए। उनके लिए जो जुर्माना राशि बकाया है, उसके लिए आप अपना लाइसेंस की फोटो प्रति या बिजली के बिल की रसीद के साथ आवेदन कर सकते है। सही पाए जाने पर बोर्ड द्वारा बनाई कमेटी उसे माफ कर रही है आपको भी चाहिए कि इस प्रकार का विवाद निपटा लें। अन्यथा आपको व्यर्थ ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पडेंगे। इसके अलावा दुकान की किस्तों के समय पर नही चुकाने जाने की सूरत में सरकार ने चक्रवृद्धि ब्याज को माफ कर दिया है और साधारण ब्याज पर भी आपको छूट दी जा रही है।
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