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Kaithal News: 30 लाख की आगजनी के मामले में आरोपी को मिली नियमित जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 04 Aug 2026 11:49 PM IST
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Accused granted regular bail in 30 lakh arson case
कैथल। सत्र अदालत ने कबाड़ की दुकान में आग लगाने के मामले में गांव पाई निवासी साहिल को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर उसे रिहा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही शर्त लगाई है कि आरोपी गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, हर सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहेगा और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाएगा।
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पूंडरी थाना में दर्ज मामले के अनुसार शिकायतकर्ता दर्शन सिंह ने बताया था कि उसकी बाला जी स्क्रैप एंड आयरन स्टोर के नाम से कबाड़ की दुकान है। पड़ोस में रहने वाला साहिल भी इसी कारोबार से जुड़ा है। दोनों के बीच पहले से व्यापारिक रंजिश चली आ रही थी। आरोप है कि 25 अप्रैल 2026 की रात साहिल ने दुकान में डीजल छिड़ककर आग लगा दी। इससे दुकान में रखा सामान जल गया और करीब 30 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
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शिकायतकर्ता ने दावा किया कि घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है। पुलिस चालान पेश कर चुकी है और आरोप भी तय हो चुके हैं। आरोपी 5 मई 2026 से न्यायिक हिरासत में है और अब उससे किसी तरह की पूछताछ या बरामदगी बाकी नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश कंचन माही ने कहा कि मामले के ट्रायल में समय लग सकता है। साथ ही अभियोजन की ओर से आरोपी के किसी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी नहीं दी गई। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत मंजूर कर ली।
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