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Kaithal News: मोबाइल छीनने के दोषी को पांच साल की कैद

Mon, 21 Apr 2025 02:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Mon, 21 Apr 2025 02:34 AM IST
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5 years imprisonment to the accused of snatching mobile phone
कैथल। जिला सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल की अदालत ने मोबाइल फोन छीनने के एक मामले में एक दोषी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में थाना शहर में कृष्ण वर्मा निवासी अशोका कॉलोनी कैथल ने 10 मार्च 2017 को केस दर्ज करवाया था।
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उप जिला न्यायवादी जसबीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता कृष्ण वर्मा का दोस्त विशाल निवासी कानूनगो मुहल्ला कैथल 10 मार्च 2017 को दोपहर बाद करीब पौने चार बजे उसके घर आया और कहने लगा कि मुझे मेरे पापा से पैसे लेने जनता मार्केट में जाना है, तू अपनी बाइक पर मुझे वहां पर छोड़ आ। कृष्ण ने उसे छोड़ने के लिए बाइक पर बिठा लिया। जनता मार्किट पहुंच कर कृष्ण अपने मोबाइल फोन से कहीं फोन करने लगा। इस दौरान विशाल ने झपट्टा मारकर फोन छीन लिया और भाग गया। कृष्ण ने इसकी शिकायत सिटी थाने में दी। पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। सेशन जज रितु वाईके बहल की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबूतों और गवाहों के आधार पर फोन छीनने का दोषी पाया व पांच साल के सख्त कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। संवाद
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