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31 दिसंबर तक पेंशन से अपने आधार कार्ड करवा लें लिंक नही तो नए साल में रहना पड़ेगा वंचित
Updated Fri, 29 Dec 2017 01:02 AM IST
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31 दिसंबर तक पेंशन से अपने आधार कार्ड करवा लें लिंक नही तो नए साल में रहना पड़ेगा वंचित
अमर उजाला ब्यूरो
कलायत।
जिन पेंशन पात्रों के आधार कार्ड अभी तक भी लिंक नही हुए हैं उनको नववर्ष में पेंशन से महरूम रहना पड़ेगा। पेंशन कैंप के लिए समाज कल्याण विभाग से आई निशा ने बताया कि जिन पात्रों के आधार पेंशन से लिंक नहीं है वे अपने आधार कार्ड 31 दिसंबर से पहले कैथल कार्यालय में जमा करवा दें। जो लोग ऐसा करने से वंचित रहेंगे उनका जनवरी से पेंशन खातों में नही डाली जाएगी। निशा ने बताया कि सारा सिस्टम ऑन लाइन हो गया है जिसके कारण से कंप्यूटर बिना आधार लिंक खातों को उठाऐगा ही नहीं। उन्होंने बताया कि लोगों को सुविधा देने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा हर माह के पहले व चौथे गुरुवार को विभाग द्वारा कलायत में पेंशन शिविर लगाए जाता है। इस शिविर में कलायत उपमंडल के सभी तरह के पेंशन पात्र अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार बुजुर्ग पेंशन पात्र को अपनी आयु को साबित करने के लिए अपने आवेदन के साथ अपने पहले पुत्र या पुत्री का सर्टिफिकेट, जिसमें उसकी आयु 41 साल बनती हो, साथ लगाना अनिवार्य है। इसके साथ वर्ष 2005 से पूर्व का बना हुआ वोटर कार्ड व आधार कार्ड व बैंक पास बुक की कापी भी आवेदन के साथ आवश्यक है। आवेदन के बाद 60 से 65 दिनों के भीतर पेंशन बन जाती है जो पात्र के खाते में ही आती है।
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अमर उजाला ब्यूरो
कलायत।
जिन पेंशन पात्रों के आधार कार्ड अभी तक भी लिंक नही हुए हैं उनको नववर्ष में पेंशन से महरूम रहना पड़ेगा। पेंशन कैंप के लिए समाज कल्याण विभाग से आई निशा ने बताया कि जिन पात्रों के आधार पेंशन से लिंक नहीं है वे अपने आधार कार्ड 31 दिसंबर से पहले कैथल कार्यालय में जमा करवा दें। जो लोग ऐसा करने से वंचित रहेंगे उनका जनवरी से पेंशन खातों में नही डाली जाएगी। निशा ने बताया कि सारा सिस्टम ऑन लाइन हो गया है जिसके कारण से कंप्यूटर बिना आधार लिंक खातों को उठाऐगा ही नहीं। उन्होंने बताया कि लोगों को सुविधा देने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा हर माह के पहले व चौथे गुरुवार को विभाग द्वारा कलायत में पेंशन शिविर लगाए जाता है। इस शिविर में कलायत उपमंडल के सभी तरह के पेंशन पात्र अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार बुजुर्ग पेंशन पात्र को अपनी आयु को साबित करने के लिए अपने आवेदन के साथ अपने पहले पुत्र या पुत्री का सर्टिफिकेट, जिसमें उसकी आयु 41 साल बनती हो, साथ लगाना अनिवार्य है। इसके साथ वर्ष 2005 से पूर्व का बना हुआ वोटर कार्ड व आधार कार्ड व बैंक पास बुक की कापी भी आवेदन के साथ आवश्यक है। आवेदन के बाद 60 से 65 दिनों के भीतर पेंशन बन जाती है जो पात्र के खाते में ही आती है।