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चुरापोस्त तस्करी में आरोपी को चार वर्ष की जेल, 50 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 11 Jul 2018 12:54 AM IST
Updated Wed, 11 Jul 2018 12:54 AM IST
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चुरापोस्त तस्करी में आरोपी को चार वर्ष की जेल, 50 हजार रुपये जुर्माना
चुरापोस्त तस्करी में आरोपी को चार वर्ष की जेल, 50 हजार रुपये जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीय एमएम धौंचक की अदालत द्वारा एक किलो 250 ग्राम चुरापोस्त तस्करी मामले में आरोपी को चार वर्ष की जेल व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सुरत में दोषी का पांच महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। पीआरओ रोशन लाल खटकड़ ने बताया कि 20 दिसंबर 2016 की शाम थाना पूंडरी के सब इंस्पेक्टर केहर सिंह की टीम फरल से खेडी मटरवा को जाने वाली सडक़ पर घोडा पुली रकबा फरल नाकाबंदी किए हुए थी। फरल की तरफ से कंबल ओढ़ कर पैदल आ रहे संदिग्ध व्यक्ति सुखेदव उर्फ बलदेव वासी फरल ने जब पुलिस को देखकर कन्नी काटी तो उसे मौका पर काबू कर लिया गया। तलाशी दौरान आरोपी के कब्जा में पॉलीथिन लिफाफा से एक किलो 250 ग्राम चुरापोस्त बरामद हुआ। आरोपी को मौका पर पहुंचे पुंडरी पुलिस के एएसआई जयभगवान द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मामले के अदालत में जाने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीय एमएम धौंचक की माननीय अदालत द्वारा आरोपी को चार वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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