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फसल बीमा राशि निर्धारित

Tue, 12 Dec 2017 12:17 AM IST
Updated Tue, 12 Dec 2017 12:17 AM IST
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फसल बीमा राशि निर्धारित
गेहूं के लिए मिलेगा 24 हजार 484 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा
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फसल बीमा राशि निर्धारित

अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2017-18 को हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं, जौ, सरसों व चना फसलों के लिए प्रति एकड़ प्रीमियम राशि एवं बीमित राशि निर्धारित की गई है। इन चारों फसलों के लिए 31 दिसंबर 2017 तक बीमा करवाया जा सकता है। योजना के अंतर्गत बीमित इकाई ग्राम पंचायत को माना गया है, जबकि तीन प्राकृतिक आपदाओं जलभराव, ओलावृष्टि एवं भू-स्खलन की स्थिति में खेत स्तर पर नुकसान का आंकलन किया जाएगा। जिला में आईसीआईसीआई लोंबार्ड के प्रतिनिधि आशीष कुमार से फसल बीमा हेतू संपर्क किया जा सकता है।
डीसी सुनीता वर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2017-18 के लिए चार फसलों गेहूं, सरसों, जौ और चना को बीमित किया गया है। फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य है, जबकि गैर फसली ऋण किसान हेतू यह योजना वैकल्पिक है। गैर फसली ऋण किसान इच्छा अनुसार संबंधित बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गेहूं की फसल का प्रति एकड़ प्रीमियम 368 रुपये तथा प्रति एकड़ बीमित राशि 24 हजार 484 है। इसी प्रकार जौ की फसल का प्रति एकड़ प्रीमियम 204 रुपये तथा प्रति एकड़ बीमित राशि 13 हजार 557 रुपये है। सरसों फसल का प्रति एकड़ प्रीमियम 219 रुपये तथा प्रति एकड़ बीमित राशि 14 हजार 569 रुपये निर्धारित की गई है। चना फसल का प्रति एकड़ प्रीमियम 158 रुपये तथा प्रति एकड़ बीमित राशि 10 हजार 522 रुपये है।
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योजना के तहत ग्राम पंचायत को बीमित यूनिट माना गया है। स्थानीय आपदा जैसे भू-स्खलन, जल भराव व ओला वृष्टि की स्थिति में किसान को 48 घंटे के अंदर इसकी सूचना कृषि उपनिदेशक कार्यालय में देनी होगी। इस स्थिति में किसान ने स्वयं फसल में हुए नुकसान का आंकलन नही करना है, बल्कि इस नुकसान का आंकलन कृषि विभाग के अधिकारी, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि व स्वयं किसान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है। संबंधित कृषि अधिकारी नुकसान के निरीक्षण की तीन प्रतियां तैयार करेगा, जिसमें से एक प्रति संबंधित किसान को, दूसरी प्रति बीमित कंपनी के प्रतिनिधि को तथा तीसरी प्रति कृषि उपनिदेशक कार्यालय को भेजी जाएगी।
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कृषि उपनिदेशक डा. महावीर सिंह ने बताया कि जिला में रबी फसल की उपरोक्त चारों फसलों के बीमे के संदर्भ में आईसीआईसीआई लोंबार्ड कंपनी के प्रतिनिधि आशीष कुमार के मोबाईल नंबर 99534-67852 या स्थानीय वैष्णों कालोनी गली नंबर 5 दुकान नंबर 2 में स्थित कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। कृषि विभाग में फसल बीमा की जानकारी के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी के मोबाईल नंबर 94660-91621 पर संपर्क किया जा सकता है।
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