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्यक्तिगत ऋण योजना व शिक्षा ऋण योजनाएं लाभ उठाएं पात्र व्यक्ति-डीसी
Updated Tue, 08 Aug 2017 11:52 PM IST
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योजनाओं का लाभ उठाएं महिलाएं
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में व्यक्तिगत ऋण योजना व शिक्षा ऋण योजनाएं शामिल हैं। डीसी सुनीता वर्मा ने बताया कि व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान जिले में 158 व्यक्तिगत ऋणों का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से 80 सामान्य जाति व 78 अनुसूचित जाति के निर्धारित की गई है। एक लाख रुपये तक वार्षिक आय व परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न होने पर महिलाओं को विभिन्न कार्यों के लिए राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंकों के माध्यम से एक लाख रुपये तक का ऋण दिलवाया जाएगा। यह ऋण शहरी व ग्रामीण पात्र महिलाओं के लिए उपलब्ध है। महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, करियाणा, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, जनरल स्टोर इत्यादि कार्य शुरू करने के लिए यह ऋण दिया जाता है। निगम द्वारा 10 प्रतिशत या अधिकतम 5 हजार रुपये अनुदान राशि प्रदान की जाती है तथा 10 प्रतिशत स्वयं लाभार्थी द्वारा वहन करना होता है।
निगम की जिला प्रबंधक सुनीता यादव ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जिले की पात्र महिलाएं भगत सिंह कालोनी स्थित कार्यालय से सभी कार्य दिवसों में संपर्क कर सकती हैं। यह कार्यालय नए बस स्टैंड के पीछे भगत सिंह कालोनी में स्थित है।
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में व्यक्तिगत ऋण योजना व शिक्षा ऋण योजनाएं शामिल हैं। डीसी सुनीता वर्मा ने बताया कि व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान जिले में 158 व्यक्तिगत ऋणों का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से 80 सामान्य जाति व 78 अनुसूचित जाति के निर्धारित की गई है। एक लाख रुपये तक वार्षिक आय व परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न होने पर महिलाओं को विभिन्न कार्यों के लिए राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंकों के माध्यम से एक लाख रुपये तक का ऋण दिलवाया जाएगा। यह ऋण शहरी व ग्रामीण पात्र महिलाओं के लिए उपलब्ध है। महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, करियाणा, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, जनरल स्टोर इत्यादि कार्य शुरू करने के लिए यह ऋण दिया जाता है। निगम द्वारा 10 प्रतिशत या अधिकतम 5 हजार रुपये अनुदान राशि प्रदान की जाती है तथा 10 प्रतिशत स्वयं लाभार्थी द्वारा वहन करना होता है।
निगम की जिला प्रबंधक सुनीता यादव ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जिले की पात्र महिलाएं भगत सिंह कालोनी स्थित कार्यालय से सभी कार्य दिवसों में संपर्क कर सकती हैं। यह कार्यालय नए बस स्टैंड के पीछे भगत सिंह कालोनी में स्थित है।
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