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जींद: प्रतिबंधित नशीली दवाईयां रखने के दोषी मेडिकल संचालक को 15 साल कैद व 3.70 लाख रुपये जुर्माने की सजा
Fri, 10 Feb 2023 12:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Fri, 10 Feb 2023 12:25 AM IST
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जींद। प्रतिबंधित नशीली दवाइयां रखने के मामले में झांझ गेट निवासी भारत भूषण को एएसजे सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने दोषी करार देते हुए 15 साल कैद व 3.70 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वर्ष 2016 में पुलिस के निरीक्षक समरजीत सिंह ने डीसीओ संदीप हुड्डा की मौजूदगी में शिकायत के आधार पर मेडिकल स्टोर की जांच की थी। जांच के दौरान मेडिकल स्टोर के गोदाम से कोरेक्स कफ सिरप के अलावा कई प्रतिबंधित टैबलेट बरामद हुई थीं। इस पर पुलिस ने भारत भूषण को चार जुलाई 2016 को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। यह मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी भारत भूषण को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद व 3.70 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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वर्ष 2016 में पुलिस के निरीक्षक समरजीत सिंह ने डीसीओ संदीप हुड्डा की मौजूदगी में शिकायत के आधार पर मेडिकल स्टोर की जांच की थी। जांच के दौरान मेडिकल स्टोर के गोदाम से कोरेक्स कफ सिरप के अलावा कई प्रतिबंधित टैबलेट बरामद हुई थीं। इस पर पुलिस ने भारत भूषण को चार जुलाई 2016 को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। यह मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी भारत भूषण को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद व 3.70 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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