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दुकानदार का मोबाइल छीनने के दो दोषियों को 18 माह कैद की सजा

Mon, 31 Jan 2022 11:12 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 31 Jan 2022 11:12 PM IST
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Two convicts sentenced to 18 months for snatching shopkeeper's mobile
ढाई वर्ष पहले अमरहेड़ी रोड नहर पुल के पास से दुकानदार का मोबाइल छीनने के दो आरोपियों बीबीपुर निवासी गुलशन व निर्जन निवासी अमन को आराधना साहनी की अदालत ने सोमवार को दोषी करार देते हुए 18 माह कैद की सजा सुनाई है।
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14 जून 2019 को अपोलो रोड निवासी जितेंद्र ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपनी दुकान बंद करके साइकिल पर घर जा रहा था। इस दौरान किसी जानकार का फोन आया तो वह सुनने लगा और तभी एक बाइक पर दो युवक आए जो उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इस मामलेे में शहर थाना पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार दो युवकों के खिलाफ छीनाझपटी का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस जांच में मोबाइल छीनने के आरोप में बीबीपुर निवासी गुलशन व निर्जन निवासी अमन का नाम सामने आया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। यह मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को एएसजे अराधना साहनी की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए 18 माह कैद की सजा सुनाई।
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