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दुकान में घुसकर चोट मारने के तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

Thu, 15 Jul 2021 12:39 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 15 Jul 2021 12:39 AM IST
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Three convicts sentenced to five years each for hitting the shop
गांव बडनपुर में एक दुकान में घुसकर एक युवक पर लाठी-डंडों व तेजधार हथियार से हमला करने के जुर्म में तीन लोगों को अदालत ने बुधवार को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 26 दिसंबर 2017 को गांव बडनपुर निवासी मुनीष की दुकान में गांव के ही अमरजीत, सतीश तथा प्रदीप ने उस पर लाठी-डंडों व तेजधार हथियार से हमला किया था। इसमें मुनीष बुरी तरह से घायल हो गया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर 28 दिसंबर 2017 को उनको गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था। एएसआई कुलवंत, एसआई राजाराम व एएसआई कृष्ण ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सुबूत अदालत में पेश किया। इन सुबूतों के आधार पर अदालत ने बुधवार को तीनों को दोषी करार दिया और पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई दोषियों को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
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